पिछड़ा वर्ग शादी अनुदान योजना: आय सीमा बढ़ी, आवेदन प्रक्रिया और पात्रता की पूरी जानकारी जारी ?

Information Released : पिछड़ा वर्ग शादी अनुदान योजना: आय सीमा बढ़ी, आवेदन प्रक्रिया और पात्रता की पूरी जानकारी जारी

Information Released : पिछड़ा वर्ग शादी अनुदान योजना: आय सीमा बढ़ी, आवेदन प्रक्रिया और पात्रता की पूरी जानकारी जारी
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उत्तर प्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित “शादी अनुदान योजना” को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। यह योजना मुख्य रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के गरीब परिवारों की पुत्रियों के विवाह में आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। हालांकि, इसमें अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग को शामिल नहीं किया गया है।

प्रमुख सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या 12/2024/167/64-2-2024 दिनांक 15 मार्च 2024 के अनुसार योजना के अंतर्गत आय सीमा में संशोधन किया गया है। अब शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के आवेदकों के लिए वार्षिक आय सीमा ₹1,00,000 (एक लाख रुपये) निर्धारित की गई है।

इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को प्रति विवाह ₹20,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। एक परिवार में अधिकतम दो पुत्रियों की शादी के लिए ही यह अनुदान मान्य होगा। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को विवाह जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य में सहायता प्रदान करना है।

आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है। आवेदक को सरकार की आधिकारिक वेबसाइट Shadi Anudan UP Portal पर आवेदन करना होगा। यह ध्यान रखना अनिवार्य है कि आवेदन शादी की तिथि से 90 दिन पहले और शादी के 90 दिन बाद तक ही स्वीकार किए जाएंगे, और यह आवेदन उसी वित्तीय वर्ष में करना जरूरी होगा।

पात्रता की प्रमुख शर्तें

इस योजना का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को मिलेगा जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं—

  1. पुत्री की आयु कम से कम 18 वर्ष और वर की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।
  2. विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन या दिव्यांगजन पेंशन प्राप्त करने वालों को आय प्रमाण पत्र से छूट दी गई है।
  3. अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवार की वार्षिक आय ₹1,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  4. आय प्रमाण पत्र केवल तहसील द्वारा जारी ऑनलाइन प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
  5. जाति प्रमाण पत्र भी तहसील द्वारा जारी ऑनलाइन होना आवश्यक है।
  6. परिवार से अधिकतम दो पुत्रियों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा।
  7. आवेदक का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में CBS आधारित बैंक खाता होना अनिवार्य है।
  8. आवेदक और पुत्री दोनों का आधार कार्ड आवश्यक है, जो मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए।
  9. वर और वधू दोनों का आयु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
  10. शादी का कार्ड (निमंत्रण पत्र) भी आवेदन के साथ संलग्न करना जरूरी है।
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यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के गरीब परिवारों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखी जा रही है। विशेष रूप से उन परिवारों के लिए यह मददगार है जिनके लिए विवाह का खर्च एक बड़ा आर्थिक बोझ होता है।

सरकार का उद्देश्य इस योजना के माध्यम से सामाजिक समानता को बढ़ावा देना और गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह में आर्थिक बाधा को कम करना है। इससे न केवल आर्थिक सहायता मिलती है, बल्कि सामाजिक सुरक्षा का भी एहसास होता है।

सुनीता (प्रभारी जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, हापुड़) द्वारा जारी इस विज्ञप्ति में सभी पात्र नागरिकों से अपील की गई है कि वे समय पर आवेदन करें और सभी आवश्यक दस्तावेज सही तरीके से प्रस्तुत करें।

आधिकारिक दिशा-निर्देशों के अनुसार किसी भी प्रकार की त्रुटि या अधूरी जानकारी होने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है, इसलिए आवेदकों को सभी दस्तावेज सावधानीपूर्वक तैयार करने की सलाह दी गई है।

यह योजना राज्य सरकार की उन प्रमुख सामाजिक कल्याण योजनाओं में से एक है, जिसका उद्देश्य कमजोर वर्गों को सशक्त बनाना और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ना है। समय-समय पर इस योजना में किए गए संशोधन इसे और अधिक प्रभावी बनाते हैं।

अंततः, “शादी अनुदान योजना” आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा है, जो विवाह जैसे सामाजिक दायित्व को पूरा करने में सहायता प्रदान करती है और समाज में समावेशी विकास को बढ़ावा देती है।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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