
लाखों आउटसोर्सिंग कार्मिकों के हित में, वेतन निर्धारण की तिथि और दर तत्काल स्पष्ट करने कि विनोद इलाहाबादी की मांग
आगरा, संजय सिंह। प्रदेश के लाखों आउटसोर्सिंग कार्मिकों के वेतन में वृद्धि को लेकर शासनादेश जारी न होने से असमंजस की स्थिति बनी हुई है। उत्तर प्रदेश स्थानीय कर्मचारी महासंघ के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद इलाहाबादी ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि आउटसोर्सिंग कार्मिकों के बढ़े हुए वेतन को लागू करने संबंधी शासनादेश तत्काल जारी किया जाए, ताकि कर्मचारियों को उनके अधिकारों और वेतन निर्धारण को लेकर स्पष्ट जानकारी मिल सके।
विनोद इलाहाबादी ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग कर्मचारी सेवा निगम के पोर्टल और लोगो को जारी किए हुए 15 दिन से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट करने वाला शासनादेश जारी नहीं हुआ है कि आउटसोर्सिंग कार्मिकों को बढ़े हुए वेतन का लाभ किस तिथि से और किस दर से मिलेगा।
उन्होंने आगे कहा कि कई विभागों में 21 अगस्त से 20 सितंबर तक की अवधि का वेतन तैयार किया जाना है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि संबंधित कार्मिकों का वेतन पुरानी दर से तैयार होगा अथवा संशोधित दर से। शासनादेश के अभाव में विभागीय स्तर पर भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है।

ईपीएफओ-ईएसआईसी की कटौती भी हो स्पष्ट
महासंघ के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि शासनादेश में केवल वेतन की दर ही नहीं, बल्कि आउटसोर्सिंग कार्मिकों के ईपीएफओ और ईएसआईसी अंशदान से जुड़ी सभी परिस्थितियों को भी स्पष्ट किया जाना चाहिए। कर्मचारियों को यह जानकारी मिलनी जरूरी है कि उनके वेतन से संबंधित अंशदान कितने प्रतिशत की दर से काटा जाएगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ किस प्रकार मिलेगा।
उन्होंने बताया कि वर्तमान में ईपीएफओ के नियमों के तहत 15 हजार रुपये तक के वेतन से संबंधित सीमा लागू रही है। वहीं, उनके अनुसार भारत सरकार द्वारा ईपीएफओ की वेतन सीमा को 25 हजार रुपये किए जाने की घोषणा की गई है। हालांकि इस संबंध में आवश्यक शासनादेश/स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी होना अभी बाकी है।
असमंजस खत्म करे सरकार
श्री इलाहाबादी ने कहा कि आउटसोर्सिंग कार्मिक लंबे समय से अपने वेतन और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े स्पष्ट नियमों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसे में शासन स्तर से शीघ्र स्पष्ट आदेश जारी कर वेतन की प्रभावी तिथि, संशोधित दर, ईपीएफओ-ईएसआईसी अंशदान तथा अन्य संबंधित प्रावधानों को स्पष्ट किया जाना आवश्यक है, ताकि कर्मचारियों और विभागों के बीच किसी प्रकार का भ्रम न रहे।
उन्होंने प्रदेश सरकार से आग्रह किया कि आउटसोर्सिंग कार्मिकों के हित में शासनादेश जारी कर इस पूरे मामले को तत्काल स्पष्ट किया जाए, जिससे कर्मचारियों को बढ़े हुए वेतन का लाभ समयबद्ध तरीके से मिल सके और वेतन भुगतान को लेकर बनी अनिश्चितता समाप्त हो।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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