Patwari Suspended : पटेरा-शासकीय कार्यों में लापरवाही और भ्रष्टाचार पर बड़ी गाज; पंचायत सचिव और पटवारी निलंबित

पटेरा/दमोह-
- जिला प्रशासन ने शासकीय कार्यों में शुचिता और अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाते हुए एक ग्राम पंचायत सचिव और एक पटवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। सचिव पर प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर अवैध वसूली का आरोप सिद्ध हुआ है, वहीं पटवारी को महत्वपूर्ण राजस्व कार्यों में लापरवाही बरतने के कारण कार्रवाई का सामना करना पड़ा है।
आवास योजना के नाम पर वसूली: सचिव विजय खम्परिया निलंबित - मामला जनपद पंचायत पटेरा की ग्राम पंचायत कुम्हारी से जुड़ा है। यहाँ की निवासी श्रीमती रूपरानी पति प्रेमलाल ने जनसुनवाई में शिकायत दर्ज कराई थी कि तत्कालीन पंचायत सचिव श्री विजय खम्परिया (वर्तमान पदस्थापना ग्राम पंचायत पटना कुम्हारी) ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर उनसे और राजकुमार पिता प्रेमलाल से अवैध रूप से पैसों की मांग की और राशि ले ली। पैसे लेने के बावजूद उन्हें आवास का लाभ नहीं दिया गया और लगातार गुमराह किया गया।
जांच और कार्रवाई- - मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) जनपद पंचायत पटेरा द्वारा की गई जांच में शिकायत सही पाई गई।
जांच प्रतिवेदन क्रमांक 272 (दिनांक 05.05.2026) के अनुसार, वर्ष 2018 में पदस्थापना के दौरान सचिव द्वारा अनाधिकृत वसूली और धोखाधड़ी की पुष्टि हुई, जिसके संबंध में पंचनामा भी तैयार किया गया।
इसे गंभीर वित्तीय अनियमितता और कदाचार मानते हुए, म.प्र. पंचायत सेवा नियम 2011 एवं 1999 के अंतर्गत विजय खम्परिया को सचिव पद से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जनपद पंचायत पटेरा नियत किया गया है।

राजस्व कार्यों में लापरवाही: पटवारी प्रिया श्रीवास्तव पर गिरी गाज
- दूसरा मामला राजस्व विभाग से जुड़ा है, जहाँ तहसीलदार पटेरा के प्रतिवेदन (क्रमांक क/प्रवा.तह./2026/760) के आधार पर कार्रवाई की गई है। हल्का नंबर 10 सोजना में पदस्थ पटवारी श्रीमती प्रिया श्रीवास्तव द्वारा शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं और कार्यों में निरंतर लापरवाही बरती जा रही थी।
ई-केवाईसी (E-kyc), एनपीसीआई (NPCI), नक्शा तरमीम, फार्मर रजिस्ट्री और सीमांकन जैसे अति-आवश्यक कार्यों में अत्यधिक विलंब और लापरवाही।
आदेशों की अवहेलना- वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों का समय पर पालन न करना। - तहसीलदार के प्रतिवेदन में पटवारी का कृत्य म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 3 के तहत गंभीर कदाचरण माना गया है।
परिणामस्वरूप, म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09 के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन के दौरान उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय (कानूनगो शाखा) पटेरा रहेगा। - इन दोनों कार्रवाइयों से जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि भ्रष्टाचार और पदीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगी। निलंबन अवधि के दौरान दोनों कर्मचारियों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। इस कार्रवाई के बाद से अन्य लापरवाह कर्मचारियों में हड़कंप का माहौल है।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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