
आगरा में जमीन विवाद ने पकड़ा तूल, एसडीएम के निर्देश पर जाँच, राजस्व टीम के सामने दस्तावेज प्रस्तुत करने का दावा
आगरा। फतेहाबाद रोड ,मौजा बसई मुस्तकिल, चुंगी अंदर क्षेत्र में खसरा संख्या 871, 872, 873, 874 एवं 875 , 876/2से संबंधित भूमि विवाद एक बार फिर चर्चा में है। भूमि पर अधिकार, राजस्व अभिलेखों और कथित अनधिकृत निर्माण को लेकर राम बाबू बंसल ने प्रशासन से निष्पक्ष जाँच और न्यायालयीय आदेशों के अनुपालन की माँग की है। राम बाबू बंसल के अनुसार, मामले की गंभीरता को देखते हुए उपजिलाधिकारी (एसडीएम) की ओर से जाँच के निर्देश दिए गए। जाँच के दौरान मौके पर पहुँची कानूनगो, लेखपाल एवं राजस्व विभाग की टीम के समक्ष उन्होंने अपनी भूमि से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए।
राम बाबू बंसल का आरोप है कि मौके पर मौजूद पवन राठौर और सुधीर राठौर ने भूमि पर अपने अधिकार के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों की जाँच रिपोर्ट और आधिकारिक अभिलेखों से स्थिति स्पष्ट होना आवश्यक है। भूमि विवाद का निस्तारण राजस्व अभिलेखों, वैध स्वामित्व दस्तावेजों और सक्षम न्यायालय के आदेशों के आधार पर होना चाहिए। उन्होंने प्रशासन से माँग की कि विवादित भूमि की विधिवत पैमाइश और सीमांकन कराया जाए तथा सभी संबंधित पक्षों के दस्तावेजों की जाँच कर वास्तविक स्थिति सार्वजनिक की जाए।
न्यायालय के निर्णय और लंबित कार्यवाही का हवाला
राम बाबू बंसल ने नागरिक अपील संख्या 05/2026, नारायण दास ललवानी बनाम राम बाबू बंसल एवं अन्य में अपर जिला न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 4, आगरा द्वारा 22 अप्रैल 2026 को पारित निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि भूमि संबंधी विवाद में न्यायालयीय आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि संबंधित भूमि के कुछ दस्तावेजों को लेकर उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में कार्यवाही लंबित है। इसलिए सक्षम न्यायालय के आदेशों के अधीन रहते हुए विवादित भूमि की वर्तमान स्थिति में अनधिकृत परिवर्तन नहीं होना चाहिए।

सरकारी भूमि और कथित शराब ठेके की जाँच की माँग
मामले में खसरा संख्या 871, 872, 873 एवं 874 की भूमि की राजस्व अभिलेखों के आधार पर स्थिति स्पष्ट किए जाने की माँग भी उठाई गई है। राम बाबू बंसल का आरोप है कि यदि संबंधित भूमि सरकारी अथवा विकास प्राधिकरण की दर्ज भूमि है, तो उस पर हुए किसी भी निर्माण, कब्जे या व्यावसायिक गतिविधि की जाँच कराई जानी चाहिए।
उन्होंने पवन राठौर और सुधीर राठौर पर अपने कथित पद एवं स्थानीय प्रभाव का दुरुपयोग कर भूमि पर शराब का ठेका संचालित कराने अथवा खुलवाने का आरोप लगाया है। इस आरोप की स्वतंत्र पुष्टि संबंधित आबकारी विभाग, भूमि अभिलेखों, लाइसेंस और प्रशासनिक अनुमति के दस्तावेजों से की जानी आवश्यक है। प्रशासन से माँग की गई है कि भूमि के स्वामित्व, ठेके के लाइसेंस, निर्माण की अनुमति और संबंधित स्वीकृतियों की निष्पक्ष जाँच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी लड़ाई जारी रखूँगा
राम बाबू बंसल ने कहा, मैं अपनी जमीन के अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहा हूँ। मेरी जमीन यदि जनहित में मंदिर जैसे धार्मिक एवं सामाजिक कार्य के लिए देनी पड़ी, तो मैं इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन किसी के दबाव अथवा कथित अवैध कब्जे के सामने झुकने वाला नहीं हूँ। मेरा आग्रह है कि प्रशासन निष्पक्ष जाँच करे और कानून के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करे।
न्यायहित में उन्होंने जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी एवं पुलिस आयुक्त, आगरा से माँग की है कि विवादित भूमि का सीमांकन कराया जाए, सभी पक्षों के मूल दस्तावेजों का सत्यापन किया जाए, किसी भी अनधिकृत निर्माण पर नियमानुसार रोक लगाई जाए और परिवार की सुरक्षा संबंधी शिकायत पर आवश्यक कार्रवाई की जाए। स्थानीय स्तर पर इस प्रकरण का अंतिम निष्कर्ष राजस्व जाँच, संबंधित विभागों के अभिलेखों तथा सक्षम न्यायालय के आदेशों के आधार पर ही स्पष्ट होना चाहिए।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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