
हापुड़, 24 अक्टूबर 2026। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सर्दियों के दौरान बढ़ने वाले वायु प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने के लिए वाहन प्रवेश संबंधी प्रतिबंध लागू किए जा रहे हैं। इसके मद्देनजर हापुड़ परिवहन विभाग ने वाहन स्वामियों, परिवहन व्यवसायियों, मालवाहक वाहन संचालकों और बस ऑपरेटरों को समय रहते नियमों की जानकारी देने के लिए सार्वजनिक सूचना जारी की है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), हापुड़ ने बताया कि परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशों तथा मेरठ परिक्षेत्र कार्यालय से प्राप्त पत्र के क्रम में दिल्ली में लागू होने वाले प्रतिबंधों के संबंध में आमजन को जागरूक किया जा रहा है।
परिवहन विभाग के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सर्दियों के दौरान वायु गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के दिल्ली में प्रवेश और संचालन को लेकर निर्देश जारी किए हैं। इनका उद्देश्य प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करना और स्वच्छ ईंधन तथा बेहतर उत्सर्जन मानकों वाले वाहनों को प्रोत्साहित करना है।
विभाग ने वाहन संचालकों से अपील की है कि वे दिल्ली जाने से पहले अपने वाहन की श्रेणी, ईंधन के प्रकार, बीएस उत्सर्जन मानक और लागू प्रतिबंधों की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें, ताकि रास्ते में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध संबंधी निर्देश
परिवहन विभाग द्वारा जारी सूचना के अनुसार, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देश संख्या 88 के तहत 1 नवंबर 2025 से दिल्ली में कुछ श्रेणियों के व्यावसायिक मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लागू किया गया है। इसमें हल्के मालवाहक वाहन (एलजीवी), मध्यम मालवाहक वाहन (एमजीवी) और भारी मालवाहक वाहन (एचजीवी) शामिल हैं।
निर्देशों के अनुसार, बीएस-6, सीएनजी, एलएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को छोड़कर अन्य व्यावसायिक मालवाहक वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध का प्रावधान है। हालांकि, दिल्ली में पंजीकृत वाहनों को निर्धारित व्यवस्था के तहत अपवाद प्रदान किया गया है।
विभाग ने बताया कि बीएस-4 श्रेणी के व्यावसायिक मालवाहक वाहनों को 31 अक्टूबर 2026 तक सीमित अवधि के लिए दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी गई है। इसके बाद संबंधित वाहन संचालकों को लागू नियमों और प्रतिबंधों का विशेष ध्यान रखना होगा।
इस व्यवस्था का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी में माल की ढुलाई के दौरान होने वाले प्रदूषण को कम करना है। परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों को सलाह दी गई है कि वे अपने वाहनों की उत्सर्जन श्रेणी की जांच कर लें और दिल्ली में प्रवेश से पहले लागू प्रावधानों के अनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाएं।
1 नवंबर 2026 से बसों के प्रवेश पर भी लागू होंगे प्रतिबंध
परिवहन विभाग की सूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देश संख्या 93 का भी उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार, 1 नवंबर 2026 से सीएनजी, इलेक्ट्रिक और बीएस-6 डीजल श्रेणी के अतिरिक्त अन्य बसों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
इस प्रतिबंध के दायरे में ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट के अंतर्गत संचालित बसों और अन्य सेवा व्यवस्थाओं के तहत चलने वाली बसों को भी शामिल किया गया है। हालांकि, दिल्ली में पंजीकृत बसों को इस व्यवस्था के तहत अपवाद प्रदान किया गया है।
इस निर्देश का प्रभाव उन बस संचालकों पर पड़ सकता है, जो उत्तर प्रदेश सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्य हिस्सों से यात्रियों को लेकर दिल्ली जाते हैं। ऐसे में बस ऑपरेटरों को अपने वाहनों की श्रेणी और ईंधन संबंधी मानकों की पहले से जांच करना आवश्यक होगा।
परिवहन विभाग ने संकेत दिया है कि वाहन संचालक नियमों की जानकारी के अभाव में किसी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए समय रहते आवश्यक जानकारी प्राप्त करें। विशेष रूप से पर्यटन बसों, अनुबंधित बसों और अन्य व्यावसायिक यात्री वाहनों के संचालकों को इस संबंध में सतर्क रहने की आवश्यकता है।

1 नवंबर से 31 जनवरी तक गैर-बीएस-6 वाहनों के संचालन पर रोक
दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग द्वारा 23 जून 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार, 1 नवंबर से 31 जनवरी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के बाहर पंजीकृत और बीएस-6 उत्सर्जन मानकों से नीचे की श्रेणी के मोटर वाहनों को दिल्ली में संचालित करने की अनुमति नहीं होगी।
अधिसूचना में निर्धारित अपवाद और छूट संबंधित प्रावधानों के अनुसार लागू होंगे। इसलिए वाहन संचालकों को किसी वाहन पर प्रतिबंध लागू होने या छूट मिलने के संबंध में संबंधित नियमों की पुष्टि करनी चाहिए।
सर्दियों के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की समस्या गंभीर हो सकती है। इस अवधि में वाहनों से निकलने वाले धुएं और अन्य प्रदूषणकारी तत्वों को नियंत्रित करने के लिए अलग-अलग श्रेणियों के वाहनों पर नियम लागू किए जाते हैं। बीएस-6 उत्सर्जन मानक वाले वाहनों तथा सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता देने का उद्देश्य अपेक्षाकृत स्वच्छ परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देना है।
वाहन स्वामियों और परिवहन कारोबारियों से नियमों के पालन की अपील
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), हापुड़ ने परिवहन व्यवसायियों और वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे दिल्ली में लागू प्रतिबंधों के संबंध में समय रहते जानकारी प्राप्त करें और निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करें।
वाहन संचालकों को अपने वाहन के पंजीकरण, ईंधन के प्रकार और उत्सर्जन मानक से संबंधित दस्तावेजों की जांच करनी चाहिए। दिल्ली में माल या यात्रियों को लेकर जाने से पहले यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि संबंधित वाहन को उस अवधि में प्रवेश और संचालन की अनुमति है या नहीं।
परिवहन विभाग का उद्देश्य प्रतिबंधों की जानकारी पहले से उपलब्ध कराकर वाहन स्वामियों को संभावित परेशानियों से बचाना और प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों में सहयोग सुनिश्चित करना है।
विभाग ने स्पष्ट किया कि दिल्ली में वाहनों के प्रवेश से जुड़े नियम संबंधित आयोग और सरकार की अधिसूचनाओं के अनुसार लागू होंगे। वाहन स्वामियों को किसी भी प्रकार की छूट या अपवाद का लाभ लेने से पहले उसकी पात्रता और शर्तों की पुष्टि कर लेनी चाहिए।
परिवहन विभाग ने सभी संबंधित वाहन संचालकों से अपील की है कि वे 1 नवंबर 2026 से लागू होने वाली व्यवस्थाओं को गंभीरता से लें, अपने वाहनों की पात्रता जांचें और वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्धारित नियमों का पालन करें। इससे न केवल अनावश्यक परेशानी से बचा जा सकेगा, बल्कि स्वच्छ और बेहतर वायु गुणवत्ता बनाए रखने के सामूहिक प्रयासों को भी मजबूती मिलेगी।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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