Supreme Court : जोधपुर सेशन कोर्ट का बड़ा फैसला : आतंकी संगठन IM से जुड़े आरोपी की जमानत रद्द, सुप्रीम कोर्ट से मिली थी राहत ?

Supreme Court : जोधपुर सेशन कोर्ट का बड़ा फैसला : आतंकी संगठन IM से जुड़े आरोपी की जमानत रद्द, सुप्रीम कोर्ट से मिली थी राहत

Supreme Court : जोधपुर सेशन कोर्ट का बड़ा फैसला : आतंकी संगठन IM से जुड़े आरोपी की जमानत रद्द, सुप्रीम कोर्ट से मिली थी राहत
Supreme Court : जोधपुर सेशन कोर्ट का बड़ा फैसला : आतंकी संगठन IM से जुड़े आरोपी की जमानत रद्द, सुप्रीम कोर्ट से मिली थी राहत

जोधपुर। 

जोधपुर की एक विशेष अदालत ने आतंकी गतिविधियों में संलिप्त रहने के आरोपी मोहम्मद अमार यासर को मिली जमानत को रद्द कर दिया है। अपर सेशन न्यायाधीश (जोधपुर महानगर) देवेंद्र सिंह भाटी ने यह आदेश जमानत की शर्तों के उल्लंघन के आधार पर दिया है। गौरतलब है कि आरोपी को पूर्व में देश की सर्वोच्च अदालत (सुप्रीम कोर्ट) से जमानत मिली थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि भले ही जमानत सुप्रीम कोर्ट से मिली हो, लेकिन यदि आरोपी ट्रायल कोर्ट द्वारा तय की गई शर्तों का उल्लंघन करता है, तो निचली अदालत को उसे निरस्त करने का पूर्ण कानूनी अधिकार है। शर्त का उल्लंघन : 6 मई 2024 को जमानत देते समय शर्त रखी गई थी कि आरोपी किसी भी प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा।
नई गिरफ्तारी : झारखंड एटीएस ने 26 अप्रैल 2025 को एक नया मामला दर्ज कर यासर को फिर से गिरफ्तार किया। उसके मोबाइल से संदिग्ध सामग्री बरामद हुई और उसने खुद स्वीकार किया कि वह दोबारा गैर-कानूनी गतिविधियों में शामिल था।
इंडियन मुजाहिदीन (IM) के राजस्थान मॉड्यूल से जुड़ा है मामला
यह पूरा प्रकरण 2014 का है, जब राजस्थान एटीएस ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर इंडियन मुजाहिदीन के राजस्थान मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था:

Supreme Court : जोधपुर सेशन कोर्ट का बड़ा फैसला : आतंकी संगठन IM से जुड़े आरोपी की जमानत रद्द, सुप्रीम कोर्ट से मिली थी राहत
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विस्फोटकों की बरामदगी:

जोधपुर के प्रतापनगर थाने में दर्ज इस मामले में आरोपियों के पास से 50 किलो से अधिक विस्फोटक, डेटोनेटर और बम बनाने की डायरी मिली थी।
सजा: जयपुर की कोर्ट ने मार्च 2021 में इस मामले के 12 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जिनमें यासर भी शामिल था। जोधपुर में इससे जुड़ा अलग सेशन केस अभी विचाराधीन है।
कोर्ट का सख्त रुख और वारंट जारी
विशिष्ट लोक अभियोजक (एटीएस) दिनेश कुमार शर्मा ने कोर्ट के समक्ष पुख्ता साक्ष्य पेश किए कि आरोपी ने जमानत का दुरुपयोग किया है।
प्रोडक्शन वारंट: कोर्ट ने यासर के जमानत मुचलके जब्त कर लिए हैं और उसे प्रोडक्शन वारंट के जरिए तलब करने के आदेश दिए हैं।
वर्तमान स्थिति: आरोपी वर्तमान में झारखंड की रांची सेंट्रल जेल में बंद है।
अदालत के इस फैसले ने स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में जमानत की शर्तों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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