Supreme Court : एनसीआर में केवल ग्रीन पटाखों का ही निर्माण, क्रय-विक्रय एवं निर्धारित समयसीमा में ही उपयोग अनुमन्य: मा० उच्चतम न्यायालय

एनसीआर के बाहर से, ई-कामर्स नेटवर्क के माध्यम से एवं लड़ी वाले पटाखों का निर्माण व क्रय—विक्रय प्रतिबंधित
हापुड़। श्री अंकित सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अवगत कराया कि जनपद गाजियाबाद एवं हापुड़ में ग्रीन पटाखों के निर्माण, क्रय-विक्रय एवं उद्योग के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण / अति आवश्यक सूचना देते हुए अवगत कराया कि मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में आयोजित रिट कोमटिसपिटीशन (सिविल) 13029/1985 एम०सी० मेहता बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक-15/10/2025 के द्वारा पटाखों के निर्माण, क्रय-विक्रय एवं उपयोग के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किये गये हैं। निर्गत आदेश के पैरा संख्या-24 के सुसंगत अंश निम्नवत हैं,
A. The sale of green crackers as uploaded on the website of NEERI shall be permitted commencing from 18.10.2025 and continuing only till 20.10.2025
B. The sale of these products shall be permitted only from the designated locations in the entire National Capital Region which shall be identified by the District Collectors/Commissioners in consultation with the District Superintendent of Police and given wide publicity.
E. The district administration and the police shall ensure that use of firecrackers shall be confined between 6:00 AM to 7:00 AM and 8:00 PM to 10:00 PM on the two days ie., the one before and on the Diwali day.
F. The sale shall be only through licensed traders and of the products ie the green crackers manufactured by those who are registered with the NEERI and obtained license from PESO. Any firecracker seized which are not manufactured by the registered/licensed manufacturers shall be immediately confiscated.
G. There shall be no firecrackers allowed into the NCR region from outside the said region.
I. There shall be no manufacture or sale of firecrackers joined in series (laris).
J. There shall be no sale or purchase of firecrackers through ecommerce networks and any supply of such products shall be detained and the product confiscated.

मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त आदेश द्वारा एनसीआर के जनपदों में केवल ग्रीन पटाखों का ही निर्माण, क्रय-विक्रय एवं निर्धारित समयसीमा में ही उपयोग अनुमन्य किया गया है। अतः जनपद गाजियाबाद एवं हापुड़ में आम जनमानस एवं निर्माणकर्ता, विक्रेताओं आदि अन्य समस्त संबंधित से अपेक्षित है कि जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित अनुमति प्राप्त स्थल से ही ग्रीन पटाखों का क्रय-विक्रय किया जाये। ग्रीन पटाखों का विक्रय एनईईआरआई से रजिस्टर्ड एवं पीईएसओ से लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं द्वारा दिनांक-18/10/2025 से 20/10/2025 के मध्य ही किया जाये। एनसीआर के बाहर से पटाखों को लाकर विक्रय करना एवं उपयोग किया जाना प्रतिबंधित है। ई-कामर्स नेटवर्क के माध्यम से पटाखों का क्रय—विक्रय करना प्रतिबंधित है। लड़ी वाले पटाखों का निर्माण व विक्रय भी प्रतिबंधित है। आम जनमानस द्वारा ग्रीन पटाखों का उपयोग मात्र 02 दिन (दीपावली एवं दीपावली से एक दिन पूर्व) समय 6:00 एएम से 7:00 एएम, वं 8:00 पीएम to 10:00 पीएम के मध्य ही किया जाये। उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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