Trial : नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित को बेहट पुलिस ने किया गिरफ्तार, पोक्सो एक्ट समेत गंभीर धाराओं में दर्ज था मुकदमा ?

Trial : नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित को बेहट पुलिस ने किया गिरफ्तार, पोक्सो एक्ट समेत गंभीर धाराओं में दर्ज था मुकदमा
Trial : नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित को बेहट पुलिस ने किया गिरफ्तार, पोक्सो एक्ट समेत गंभीर धाराओं में दर्ज था मुकदमा

बेहट (सहारनपुर)। नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के आरोप में वांछित चल रहे आरोपित को थाना बेहट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपित के खिलाफ नाबालिग से दुष्कर्म के साथ ही पीड़िता के स्वजन के साथ कथित मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज था। पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपित को ग्राम उसंड जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया। आरोपित के विरुद्ध पोक्सो एक्ट समेत भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज है।

पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद आरोपित के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है और उसे न्यायालय के समक्ष पेश करने की प्रक्रिया की गई। पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामले में आगे की कार्रवाई जांच और न्यायिक प्रक्रिया के तहत की जाएगी।

19 सितंबर को पीड़िता की मां ने दी थी तहरीर

पुलिस के मुताबिक मामले की शुरुआत 19 सितंबर 2026 को हुई, जब पीड़िता की मां ने थाना बेहट में लिखित तहरीर देकर घटना की शिकायत की थी। तहरीर में आरोप लगाया गया था कि 28 जुलाई 2026 को आरोपित मरगूब पुत्र बुंदू नाबालिग किशोरी को छत पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

पीड़िता की मां ने पुलिस को दी शिकायत में यह भी आरोप लगाया कि घटना के संबंध में जब आरोपित के परिजनों से शिकायत की गई तो उन्होंने कथित तौर पर गाली-गलौज की और मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।

मामला नाबालिग से संबंधित होने के कारण पुलिस ने पोक्सो अधिनियम की धाराओं में भी कार्रवाई की। पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर आरोपित और उसके परिजनों के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।

पोक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा

थाना बेहट में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 385/26 में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 191(2), 65(2), 351(3), 352 और 115(2) तथा पोक्सो एक्ट की धारा 5(एम)/6 के तहत कार्रवाई की है।

पोक्सो अधिनियम का उद्देश्य बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करना और ऐसे मामलों में विशेष कानूनी प्रावधान लागू करना है। इस मामले में भी पुलिस ने शिकायत के आधार पर पोक्सो एक्ट के प्रावधानों के तहत जांच शुरू की।

मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस आरोपित की तलाश में जुट गई थी। पुलिस के अनुसार आरोपित गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार स्थान बदल रहा था। उसकी तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश भी दी गई।

एसएसपी के निर्देश पर गिरफ्तारी के प्रयास तेज

घटना की जानकारी सामने आने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर की ओर से मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपित की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद पुलिस अधीक्षक ग्रामीण और क्षेत्राधिकारी बेहट के पर्यवेक्षण में थाना बेहट पुलिस ने आरोपित की तलाश शुरू की।

प्रभारी निरीक्षक बेहट जितेंद्र सिंह दीक्षित के नेतृत्व में पुलिस टीम को आरोपित की गिरफ्तारी के लिए लगाया गया था। टीम ने संभावित स्थानों पर जानकारी जुटाई और मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया।

पुलिस के अनुसार लगातार किए जा रहे प्रयासों के दौरान 28 सितंबर को आरोपित के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना मिली। इसके बाद पुलिस टीम ने सूचना की पुष्टि करते हुए निर्धारित स्थान पर कार्रवाई की।

मुखबिर की सूचना पर उसंड जाने वाले रास्ते से पकड़ा

पुलिस के मुताबिक 28 सितंबर 2026 को मुखबिर ने सूचना दी कि मुकदमे में वांछित आरोपित मरगूब पुत्र बुंदू ग्राम उसंड की ओर जाने वाले रास्ते पर मौजूद है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई की और बताए गए रास्ते पर पहुंचकर घेराबंदी की।

पुलिस ने बताया कि कार्रवाई के दौरान आरोपित को पकड़ लिया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपित की पहचान मरगूब पुत्र बुंदू, निवासी मोहल्ला महाजनान, थाना एवं कस्बा बेहट के रूप में हुई।

गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपित को हिरासत में लेकर मामले से संबंधित आवश्यक कार्रवाई शुरू की। पुलिस के अनुसार आरोपित को नियमानुसार न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पीड़िता और उसके परिवार की शिकायत पर पुलिस कार्रवाई

मामले में पीड़िता की मां की ओर से लगाए गए आरोपों के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। शिकायत में दुष्कर्म के अलावा पीड़िता के परिवार के साथ कथित मारपीट और धमकी देने के आरोप भी शामिल थे। इसी आधार पर आरोपित के अलावा उसके परिजनों के विरुद्ध भी संबंधित धाराओं में कार्रवाई की गई।

पुलिस की ओर से कहा गया है कि मामले की विवेचना जारी है। जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ऐसे मामलों में पुलिस के सामने आरोपित की गिरफ्तारी के साथ-साथ साक्ष्यों को सुरक्षित रखना, पीड़िता और उसके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा मामले की निष्पक्ष विवेचना करना भी महत्वपूर्ण होता है। न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले साक्ष्यों और विवेचना के आधार पर ही मामले में अंतिम कानूनी स्थिति निर्धारित होगी।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

आरोपित की गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में थाना बेहट के उपनिरीक्षक अमित यादव, महिला उपनिरीक्षक कंचन, महिला हेड कांस्टेबल 222 मीनाक्षी तथा कांस्टेबल 2458 कमल कुमार शामिल रहे।

पुलिस टीम ने मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए वांछित आरोपित को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी की।

Trial : नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित को बेहट पुलिस ने किया गिरफ्तार, पोक्सो एक्ट समेत गंभीर धाराओं में दर्ज था मुकदमा
Trial : नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित को बेहट पुलिस ने किया गिरफ्तार, पोक्सो एक्ट समेत गंभीर धाराओं में दर्ज था मुकदमा

न्यायालय में होगी आगे की कार्रवाई

पुलिस के अनुसार आरोपित के खिलाफ दर्ज मुकदमे में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इसके बाद मामले की आगे की प्रक्रिया न्यायालय के निर्देश और विवेचना में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे बढ़ेगी।

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मुकदमे में लगाए गए आरोपों की विवेचना जारी है। दुष्कर्म के मामले में आरोपित की गिरफ्तारी को जांच की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण माना जा सकता है, लेकिन आरोप सिद्ध होना न्यायालय में साक्ष्यों के परीक्षण के बाद ही निर्धारित होगा।

पुलिस कार्रवाई का संक्षिप्त विवरण

  • थाना: बेहट, जनपद सहारनपुर
  • मुकदमा अपराध संख्या: 385/26
  • शिकायत की तारीख: 19 सितंबर 2026
  • घटना के संबंध में शिकायत में बताई गई तारीख: 28 जुलाई 2026
  • गिरफ्तारी: 28 सितंबर 2026
  • गिरफ्तारी का स्थान: ग्राम उसंड जाने वाला रास्ता
  • आरोपित: मरगूब पुत्र बुंदू, निवासी मोहल्ला महाजनान, बेहट
  • कानूनी धाराएं: बीएनएस की धारा 191(2), 65(2), 351(3), 352, 115(2) तथा पोक्सो एक्ट की धारा 5(एम)/6
  • पुलिस टीम: उपनिरीक्षक अमित यादव, महिला उपनिरीक्षक कंचन, महिला हेड कांस्टेबल मीनाक्षी और कांस्टेबल कमल कुमार

इस कार्रवाई के बाद पुलिस ने मामले की विवेचना आगे बढ़ा दी है। पीड़िता से संबंधित संवेदनशील जानकारी सार्वजनिक न करने और उसकी पहचान गोपनीय रखने के कानूनी प्रावधानों का पालन किया जाना आवश्यक है। मामले में आरोपित की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि अंतिम निर्णय न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर होगा।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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