
हापुड़।
खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा युवाओं को खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित जानकारी, प्रशिक्षण और उद्यमिता के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। राजकीय फल संरक्षण केंद्र, आवास विकास हापुड़ के माध्यम से मुख्यमंत्री खाद्य प्रसंस्करण ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत दो दिवसीय खाद्य प्रसंस्करण जागरूकता प्रशिक्षण, एक माह का कुकरी-बेकरी प्रशिक्षण और 100 दिवसीय खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्यमिता विकास प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। प्रशिक्षण में शामिल होने के इच्छुक युवक-युवतियां निर्धारित पात्रता के अनुसार प्रवेश ले सकते हैं।
राजकीय फल संरक्षण केंद्र की ओर से जारी सूचना के अनुसार मुख्यमंत्री खाद्य प्रसंस्करण ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जिले की न्याय पंचायत स्तर पर दो दिवसीय खाद्य प्रसंस्करण जागरूकता प्रशिक्षण आयोजित किया जाना है। इसके लिए प्रत्येक न्याय पंचायत पर 30 प्रशिक्षार्थियों का होना आवश्यक बताया गया है। प्रशिक्षण में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की आयु कम से कम 18 वर्ष निर्धारित की गई है। विभाग की ओर से युवाओं को खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े कार्यों के प्रति जागरूक करने और इस क्षेत्र में उपलब्ध संभावनाओं की जानकारी देने के उद्देश्य से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
खाद्य प्रसंस्करण जागरूकता प्रशिक्षण दो दिनों का होगा। इसमें खाद्य पदार्थों के संरक्षण और प्रसंस्करण से संबंधित जानकारी दिए जाने का उद्देश्य रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य उत्पादों को बेहतर तरीके से तैयार करने, सुरक्षित रखने और उनसे स्वरोजगार के अवसर विकसित करने की दिशा में इस प्रकार के प्रशिक्षण उपयोगी हो सकते हैं। योजना के तहत न्याय पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित होने से स्थानीय स्तर पर इच्छुक लोगों को प्रशिक्षण से जुड़ने का अवसर मिलेगा।
विभाग की ओर से एक माह का कुकरी-बेकरी प्रशिक्षण भी संचालित किया जाएगा। इस प्रशिक्षण के लिए 30 प्रशिक्षार्थियों का चयन किया जाएगा। प्रशिक्षण में युवक और युवतियां दोनों भाग ले सकते हैं। इसके लिए भी अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। एक माह की अवधि में कुकरी और बेकरी से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ऐसे युवक-युवतियां जो खाना बनाने और बेकरी उत्पाद तैयार करने के क्षेत्र में रुचि रखते हैं, वे इस प्रशिक्षण के लिए आवेदन कर सकते हैं।
कुकरी-बेकरी प्रशिक्षण का उद्देश्य इच्छुक युवाओं को व्यावहारिक जानकारी उपलब्ध कराना है, ताकि वे इस क्षेत्र से संबंधित कार्यों को समझ सकें। खाद्य क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के उत्पाद तैयार करने और उन्हें बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक जानकारी प्रशिक्षण के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। विभाग की ओर से प्रशिक्षण केंद्र पर यह कार्यक्रम संचालित किया जाएगा।
इसके अलावा राजकीय फल संरक्षण केंद्र, आवास विकास हापुड़ में 100 दिवसीय खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्यमिता विकास प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए निर्धारित किया गया है। प्रशिक्षण में भाग लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। विभाग की ओर से इस प्रशिक्षण के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण के साथ उद्यमिता विकास से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।
100 दिवसीय प्रशिक्षण की अवधि अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों की तुलना में अधिक रखी गई है। इसका उद्देश्य प्रशिक्षणार्थियों को खाद्य प्रसंस्करण और उद्यमिता विकास से संबंधित विषयों को विस्तार से समझने का अवसर देना है। इस प्रशिक्षण में शामिल होने वाले इच्छुक युवक-युवतियां राजकीय फल संरक्षण केंद्र, आवास विकास हापुड़ के प्रभारी से प्रवेश फार्म प्राप्त कर सकते हैं।
प्रवेश फार्म खुले कार्य दिवसों में प्राप्त किया जा सकता है। इच्छुक अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण केंद्र पर संपर्क कर प्रवेश संबंधी जानकारी लेने और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार फार्म प्राप्त करने की सुविधा दी गई है। विभाग की ओर से इच्छुक युवक-युवतियों को समय रहते प्रशिक्षण केंद्र से संपर्क करने की सलाह दी गई है, ताकि वे उपलब्ध प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी लेकर अपनी पात्रता के अनुसार आवेदन कर सकें।
सूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि 100 दिवसीय खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्यमिता विकास प्रशिक्षण में प्रवेश ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के सिद्धांत पर लागू होगा। इसका मतलब है कि पात्र अभ्यर्थियों को उपलब्ध सीटों के अनुसार क्रमवार प्रवेश दिया जाएगा। इसलिए प्रशिक्षण में शामिल होने के इच्छुक युवाओं के लिए समय पर प्रवेश फार्म प्राप्त करना महत्वपूर्ण होगा।

न्याय पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाले दो दिवसीय खाद्य प्रसंस्करण जागरूकता प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक न्याय पंचायत पर 30 प्रशिक्षार्थियों की आवश्यकता बताई गई है। वहीं एक माह के कुकरी-बेकरी प्रशिक्षण के लिए भी 30 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार विभाग द्वारा अलग-अलग अवधि और उद्देश्य के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न वर्गों के इच्छुक युवाओं को अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है।
खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में स्वरोजगार की संभावनाओं को देखते हुए विभाग की ओर से जागरूकता और प्रशिक्षण पर जोर दिया जा रहा है। फल और अन्य खाद्य पदार्थों के संरक्षण तथा प्रसंस्करण के माध्यम से स्थानीय स्तर पर विभिन्न प्रकार के उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं। प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं को इस क्षेत्र की प्रारंभिक और व्यावहारिक जानकारी हासिल करने का अवसर मिलने की उम्मीद है।
कुकरी-बेकरी प्रशिक्षण में युवक और युवतियों दोनों को शामिल किए जाने का प्रावधान है। इसके लिए 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के अभ्यर्थी पात्र होंगे। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए प्रस्तावित 100 दिवसीय खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्यमिता विकास प्रशिक्षण में भी न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी गई है।
विभागीय सूचना के अनुसार इच्छुक अभ्यर्थी राजकीय फल संरक्षण केंद्र, आवास विकास हापुड़ में प्रभारी से संपर्क कर प्रवेश फार्म प्राप्त कर सकते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जुड़ी जानकारी के लिए केंद्र पर कार्य दिवस में संपर्क किया जा सकता है। अभ्यर्थियों को आवेदन से पहले अपनी पात्रता और संबंधित प्रशिक्षण की शर्तों की जानकारी लेने की सलाह दी गई है।
दो दिवसीय जागरूकता प्रशिक्षण जिले की न्याय पंचायतों में आयोजित किया जाएगा, जबकि एक माह का कुकरी-बेकरी प्रशिक्षण राजकीय फल संरक्षण केंद्र पर दिए जाने की व्यवस्था है। इसी केंद्र पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 100 दिवसीय खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्यमिता विकास प्रशिक्षण भी आयोजित किया जाएगा। अलग-अलग प्रशिक्षण अवधि के माध्यम से विभाग ने जागरूकता से लेकर कौशल विकास तक की गतिविधियों को शामिल किया है।
खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा जारी सूचना में युवाओं से इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का लाभ उठाने की अपील की गई है। विभाग का उद्देश्य प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं को खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र की जानकारी उपलब्ध कराना और स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक कौशल से परिचित कराना है।
प्रशिक्षण में प्रवेश लेने वाले इच्छुक युवक-युवतियों को निर्धारित आयु सीमा का ध्यान रखना होगा। दो दिवसीय जागरूकता प्रशिक्षण, कुकरी-बेकरी प्रशिक्षण और 100 दिवसीय खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्यमिता विकास प्रशिक्षण के लिए 18 वर्ष की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। वहीं 100 दिवसीय प्रशिक्षण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए निर्धारित है।
राजकीय फल संरक्षण केंद्र, आवास विकास हापुड़ के प्रभारी की ओर से जारी सूचना के बाद अब इच्छुक युवक-युवतियां प्रशिक्षण कार्यक्रमों से संबंधित जानकारी लेने के लिए केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं। उपलब्ध सीटों और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा। विशेष रूप से 100 दिवसीय प्रशिक्षण में ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर प्रवेश होने के कारण इच्छुक अभ्यर्थियों को समय पर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने का अवसर मिलेगा।
इस पहल के माध्यम से जिले के युवाओं को खाद्य प्रसंस्करण, कुकरी-बेकरी और उद्यमिता विकास जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है। विभाग की ओर से जारी सूचना में पात्र युवक-युवतियों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने और उपलब्ध अवसर का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया गया है।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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