GRAP-4: में दिल्ली में केवल BS-6 वाहन चलेंगे, लाखों पुरानी गाड़ियों पर प्रदूषण रोक बैन ?

GRAP-4: में दिल्ली में केवल BS-6 वाहन चलेंगे, लाखों पुरानी गाड़ियों पर प्रदूषण रोक बैन

GRAP-4: में दिल्ली में केवल BS-6 वाहन चलेंगे, लाखों पुरानी गाड़ियों पर प्रदूषण रोक बैन
GRAP-4: में दिल्ली में केवल BS-6 वाहन चलेंगे, लाखों पुरानी गाड़ियों पर प्रदूषण रोक बैन

दिल्ली की लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए

  • सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाए हैं। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP-4) के तहत राजधानी में केवल BS-6 मानक वाली गाड़ियों को ही चलाने की अनुमति दी गई है, जबकि लाखों पुरानी गाड़ियों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। यह फैसला दिल्ली की हवा को जहरीले स्तर से बाहर लाने और लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहे गंभीर असर को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है।
  • GRAP यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को तब लागू किया जाता है, जब एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) बेहद खराब या गंभीर श्रेणी में पहुंच जाता है। GRAP-4 इस योजना का सबसे सख्त चरण माना जाता है। इस स्तर पर पहुंचते ही सरकार को कड़े और तत्काल प्रभाव वाले फैसले लेने पड़ते हैं। मौजूदा हालात में दिल्ली का AQI लंबे समय से “गंभीर” श्रेणी में बना हुआ है, जिससे सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। इसी कारण सरकार ने वाहन प्रदूषण पर सीधा प्रहार करते हुए यह बड़ा निर्णय लिया है।
  • सरकार के आदेश के अनुसार, अब दिल्ली की सड़कों पर केवल BS-6 (भारत स्टेज-6) मानक वाली गाड़ियां ही चल सकेंगी। BS-6 वाहन आधुनिक उत्सर्जन मानकों पर आधारित होते हैं और इनमें प्रदूषक गैसों का उत्सर्जन पुराने वाहनों की तुलना में काफी कम होता है। इसके उलट BS-3 और BS-4 जैसी पुरानी तकनीक वाली गाड़ियां अधिक धुआं और जहरीली गैसें छोड़ती हैं, जो स्मॉग को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाती हैं। यही वजह है कि लाखों पुरानी गाड़ियों को अस्थायी रूप से सड़कों से हटाने का फैसला किया गया है।
    GRAP-4: में दिल्ली में केवल BS-6 वाहन चलेंगे, लाखों पुरानी गाड़ियों पर प्रदूषण रोक बैन
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इस फैसले का सीधा असर दिल्ली के उन लोगों पर पड़ा है,

  • जो रोजमर्रा के काम के लिए पुरानी गाड़ियों पर निर्भर थे। दोपहिया, चारपहिया और कमर्शियल वाहनों की बड़ी संख्या इस दायरे में आती है। खासकर मध्यम वर्ग और छोटे व्यापारियों के लिए यह फैसला चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। हालांकि सरकार का कहना है कि यह कदम जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखकर उठाया गया है और यह अस्थायी है। जैसे ही हवा की गुणवत्ता में सुधार होगा, पाबंदियों में ढील दी जा सकती है

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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