A ban will be imposed : यूपी बोर्ड का सख्त आदेश: 9वीं से 12वीं तक केवल सरकारी किताबें अनिवार्य, स्कूलों की मनमानी पर लगेगी रोक

उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और अभिभावक हितैषी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। Uttar Pradesh Madhyamik Shiksha Parishad (UPMSP) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए केवल अधिकृत सरकारी पुस्तकों से पढ़ाई अनिवार्य कर दी है। इस फैसले का उद्देश्य निजी स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से महंगी किताबें थोपने की प्रवृत्ति पर रोक लगाना और अभिभावकों को आर्थिक बोझ से राहत दिलाना है।
बीते कई वर्षों से यह शिकायतें लगातार सामने आ रही थीं कि कई निजी स्कूल छात्रों को एनसीईआरटी या अधिकृत पाठ्यक्रम के बजाय निजी प्रकाशकों की महंगी किताबें खरीदने के लिए मजबूर करते हैं। इन किताबों की कीमतें सामान्य से कहीं अधिक होती हैं और अक्सर स्कूलों द्वारा तय की गई दुकानों से ही इन्हें खरीदने का दबाव बनाया जाता है। इससे अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ता है और शिक्षा का खर्च अनावश्यक रूप से बढ़ जाता है।
इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए Uttar Pradesh Madhyamik Shiksha Parishad ने यह स्पष्ट निर्देश दिया है कि अब सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में केवल निर्धारित सरकारी या अधिकृत पाठ्यपुस्तकों का ही उपयोग किया जाएगा। किसी भी स्कूल को यह अधिकार नहीं होगा कि वह अपने स्तर पर अतिरिक्त या वैकल्पिक किताबों को अनिवार्य करे। यदि कोई विद्यालय इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इस निर्णय का एक बड़ा उद्देश्य शिक्षा में समानता लाना भी है। जब सभी छात्र एक ही प्रकार की किताबों से पढ़ाई करेंगे, तो उन्हें समान स्तर की शिक्षा प्राप्त होगी। इससे प्रतियोगी परीक्षाओं और बोर्ड परीक्षाओं में भी छात्रों को समान अवसर मिलेगा। इसके साथ ही, सरकारी किताबों की गुणवत्ता और सामग्री को भी समय-समय पर अपडेट किया जाता है, जिससे छात्रों को बेहतर और प्रासंगिक ज्ञान मिल सके।

शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त ‘कमीशनखोरी’ पर रोक लगाने में मददगार साबित हो सकता है। कई बार यह आरोप लगते रहे हैं कि स्कूल प्रबंधन और कुछ प्रकाशकों के बीच सांठगांठ होती है, जिसके चलते छात्रों को महंगी किताबें खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है। अब इस नए आदेश के बाद इस प्रकार की गतिविधियों पर अंकुश लगने की उम्मीद है।
अभिभावकों के लिए यह फैसला राहत भरा माना जा रहा है। आम तौर पर एक छात्र की किताबों पर हजारों रुपये खर्च हो जाते हैं, खासकर जब स्कूल निजी प्रकाशकों की किताबें अनिवार्य कर देते हैं। अब सरकारी किताबें सस्ती होने के कारण शिक्षा का खर्च कम होगा और गरीब व मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी।
इस आदेश के साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि स्कूल छात्रों को किसी विशेष दुकान से किताबें खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। अभिभावक अपनी सुविधा के अनुसार कहीं से भी अधिकृत किताबें खरीद सकते हैं। इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और किताबों की उपलब्धता भी आसान होगी।
हालांकि, इस फैसले को लागू करना भी एक बड़ी चुनौती होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग को सख्त निगरानी करनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी विद्यालय नियमों का पालन करें। जिला विद्यालय निरीक्षकों और अन्य अधिकारियों को नियमित रूप से स्कूलों का निरीक्षण करना होगा और शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई करनी होगी।
इसके अलावा, अभिभावकों को भी जागरूक होना जरूरी है। यदि कोई स्कूल इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो अभिभावकों को इसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों से करनी चाहिए। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर और ऑनलाइन शिकायत पोर्टल का भी उपयोग किया जा सकता है।
इस फैसले का एक सकारात्मक प्रभाव यह भी हो सकता है कि शिक्षा का स्तर अधिक मानकीकृत हो जाएगा। जब सभी छात्र एक ही पाठ्यक्रम और किताबों से पढ़ेंगे, तो शिक्षकों के लिए भी पढ़ाना आसान होगा और मूल्यांकन प्रक्रिया में भी पारदर्शिता आएगी।
हालांकि, कुछ लोग यह भी मानते हैं कि निजी प्रकाशकों की किताबों में कई बार अतिरिक्त जानकारी और बेहतर प्रस्तुति होती है, जिससे छात्रों को अधिक लाभ मिलता है। ऐसे में यह जरूरी होगा कि सरकारी किताबों की गुणवत्ता को लगातार बेहतर बनाया जाए, ताकि वे सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।
अंततः, यह फैसला उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है। यदि इसे सही तरीके से लागू किया गया, तो यह न केवल अभिभावकों को आर्थिक राहत देगा, बल्कि शिक्षा को अधिक पारदर्शी, सुलभ और समान बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब देखना यह होगा कि स्कूल इस आदेश का कितनी गंभीरता से पालन करते हैं और प्रशासन इसे लागू कराने में कितनी सफलता प्राप्त करता है।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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