Compliance is Mandatory : हापुड़ विद्युत सुरक्षा विभाग की अपील, शॉर्ट सर्किट रोकने को उद्योगों में सुरक्षा मानकों का पालन जरूरी

सूचना विभाग हापुड़ दिनांक -22/05/2026 कार्यालय सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा उ० प्र०. शासन, हापुड़ जोन नगर पालिका परिसर, टाउनहाल हापुड़। -: विद्युत शार्ट सर्किट से बव्चाव हेतु अपीलः- प्रिय उद्योग बन्धुओं, जैसा कि आप विदित ही हैं कि प्रायः गर्मी के मौसम में शार्ट सर्किट आदि से अग्निकाण्ड की घटनायें घटित हो जाती है। जिनमें उद्योग बन्धुओं को भारी क्षति होने के साथ साथ मजदूरों/कर्मियों का भी भारी नुकशान होता है। उद्योग को संचालित करने के लिये विभिन्न विभागों के नियम हैं जो केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा बनाये गये है। आप सभी से अनुरोध है कि अपने उद्योग का संचालन नियमानुसार करें जिससे किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। इसी क्रम में आपको अवगत कराना है कि विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ०प्र० शासन के अधीन एक अयोजनेत्तर विभाग है। जिसका प्रधान कार्यालय विभूति खण्ड- दो गोमती नगर लखनऊ में है। जनपद हापुड़ में इस विभाग का जोनल कार्यालय है जिसका रीजनल कार्यालय 13 गान्धी नगर गढ़ रोड मेरठ में स्थित है। विद्युत सुरक्षा निदेशालय द्वारा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी उपाय) विनियम, 2010 ( पूर्व में भारतीय विद्युत नियम 1956) के अन्तर्गत दुर्घटनाओं की जांच एवं विद्युत अधिष्ठापनों के निरीक्षण संबन्धी कार्य किये जाते है। किसी भी परिसर में अग्निकाण्ड होने पर प्रायः यह बात कह दी जाती है कि सार्ट सर्किट से अग्निकाण्ड हो गया। विद्युत अधिष्ठापन में सार्ट सर्किट से होने वाली दुर्घटना से बचाव के लिये विद्युत अधिष्ठापन का नियमानुसार सुरक्षित होना अत्यन्त आवश्यक है। विद्युत अधिष्ठापन को सुरक्षित रखे जाने के लिये आप से अनुरोध है कि आप अपने विद्युत अधिष्ठापन को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी उपाय) विनियम, 2010 के सुसंगत विनियमानुसार अनुरक्षित रखें जिससे आपके परिसर में विद्युत अधिष्ठान से कोई अप्रिय स्थित उत्पन्न न हो सके।
विद्युत अधिष्ठापन को सुरक्षित रखने हेतु कृपया निम्नांकित बिन्दुओं / सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें:-1- मीटर के उपरान्त विद्युत आपूर्ति बिन्दु पर विद्युत भार के अनुसार फ्यूजेज के साथ मेन स्विच / सर्किट ब्रेकर (एम०सी०सीबी०) की व्यवस्था करायें। मीटर के उपरान्त मेन सप्लाई को नियंत्रित करने के लिये प्रायः चेन्जओर स्विच का प्रयोग किया जाता है। अतः मीटर के उपरान्त मेन सप्लाई को उचित क्षमता के कट्टाउट्स एवं 04 पोल की एम०सी०सी०बी० के बाद ही सप्लाई को चेन्जओवर स्विच में दिया जाये। हाई वोल्टेज वाले उपभोक्ता मीटर के उपरान्त एवं ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड में वी०सी०बी० को लगवायें।

2- तारों / केविल्स पर उनकी क्षमता से अधिक विद्युत भार न डाले। प्रत्येक सर्किट को उचित क्षमता की MCB से नियंत्रित रखा जाये। इन्हे वाईपास न किया जाये। एम०सी०सी०बी० /चेन्जओवर / मेनस्विच पर लीड्स / वायर का इन्सुलेशन क्षतिग्रस्त न रहने दे।
3- ट्रांसफार्मर / वी०सी०बी०/एल०टी० पेनल / मोटर्स की सक्षम रूप से दोहरी अर्थिंग उचित क्षमता के अर्थ वायर / अर्थ स्ट्रिप से करायें।
4- यदि किसी मेटेलिक स्ट्रक्चर / मेटेलिक पाइप जिनके सहारे विद्युत सप्लाई के तारों / केविल्स का प्रयोग करके प्रकाश / मशीन आदि चलाने की व्यवस्था की जाती है अथवा किसी विद्युत उपकरण का उपयोग किया जाता है तो मेटेलिक स्ट्रक्चर / पाइप को सक्षम अर्थ से अर्थ अवश्य कराया जाये।
5- अपने परिसर में अस्थाई वायरिंग / क्षतिग्रस्त इन्सुलेशन वाले, नंगे व कटे हुऐ तारों का प्रयोग न किया जाये। वायरिंग के तारों/केविल्स में यदि जोड़ लगाया जाना आवश्यक हो तो कनेक्टर का प्रयोग किया जाये।
6- जनरेटर की वाडी एवं न्यूट्रल को प्रथक प्रथक रूप से उचित क्षमता के अर्थ कन्डक्टर से दोहरा अर्थ कराया जाये।
7-3 फेज जनरेटर प्रयोग करने पर 4 पोल का चेन्जओवर स्विच लगवायें।
8- ट्रांसफार्मर / वीसीबी०/मेन स्विच बोर्ड / जनरेटर के पास सूखी रेत से भरी बाल्टियों एवं फायर एक्सटिंग्यूशर की व्यवस्था करायें।
9- ट्रांसफार्मर के चारों ओर न्यूनतम 1.8 मीटर ऊंचाई की फेंसिंग की व्यवस्था करायें। फौंसिंग की अर्थिग भी अवश्य करायें।
10-प्रत्येक वर्ष शुष्क मौसम (मई-जून) में अर्थ रिजस्टेंस की टेस्टिंग करायें। सभी विद्युत उपकरणों का अर्थ रजिस्टेन्स 02 से 05 ओम तक ही रहे। न्यूट्रल का रजिस्टेन्स प्रत्येक दशा में 01 ओम से अधिक न रहे इसकी व्यवस्था करें। इसे अनुरक्षित रखें तथा अर्थ टेस्टिंग रजिल्ट को रजिस्टर में अनुरक्षित किया जाये।
11-प्रायः ड्रिल मशीन/ग्राइन्डर/सिंगल फेज के विभिन्न पोटेबिल उपकरणों / सिंगल फेज मोटर्स / मशीनों को एक ही साकिट से बिना प्लग साकिट के सप्लाई से संयोजित कर दिया जाता है। जो सुरक्षित नहीं है। अतः उक्त प्रत्येक विद्युत उपकरण को प्रथक – प्रथक प्लग/साकिट के माध्यम से ही विद्युत सप्लाई से संयोजित किया जाये। विद्युत उपकरणों को कार्यक्षम दशा में अनुरक्षित रखें।
12- डिस्ट्रीब्यूशन बाक्स/बसबार बाक्स/चेन्जओव/ एम.सी.बी. बाक्स को खुला हुआ न रखें। उक्त को कवर लगाकर सुरक्षित रखें। 13- प्रायः ट्रांसफार्मर / वी०सी०बी० रूम/एल०टी० पेनल के समीप अनावश्यक सामग्री को स्टोर कर दिया जाता है। अतः उक्त के आस पास किसी भी प्रकार के गत्ते/मेटेरियल को स्टोर न करें उक्त स्थान पर सफाई अवश्य रखें।
14- मेन स्विचबोर्ड / चेंजओवर आदि कन्ट्रोलिंग डिवाइसेस को अनुरक्षित रखें उक्त उपकरणों की लूज ज्वांटिंग न करें। प्रायः एक स्थाई वोर्ड से एक्सटेन्शन बोर्ड जोड दिया जाता है जिससे एक्सटेन्शन बोर्ड के माध्यम से विद्युत भार संयोजित करने से शार्ट सर्किट होने की सम्भावना बन जाती है। अतः केविल्स / वायरिंग जिस भार के लिये की गयी है उसमें तारों की क्षमता से अधिक विद्युत भार संयोजित न करे। उक्त की नियमित रूप से देख रेख करते रहें।
15- उच्च विभव के उपभोक्ता अपने यहां नियमानुसार विद्युत सुपरवाइजर / वायरमेन को नियुक्त रखें।
16- अपने परिसर में विद्युत संबन्धी कार्य राजकीय मान्यता प्राप्त विद्युत ठेकेदार से करायें।
नोटः- विद्युत सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु सर्वप्रथम अपने विद्युत अधिष्ठापन को उपरोक्तानुसार सुरक्षित करायें तदोपरान्त निवेशमित्र पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें।
(इंजी. भगीरथ) सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा उ०प्र० शासन हापुड़ जोन।
(इंजी० ओम प्रकाश) उप निदेशक विद्युत सुरक्षा उ०प्र० शासन मेरठ रीजन
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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