District Administration : पेट्रोल-डीजल बिक्री संबंधी नए नियमों के पालन हेतु जिला प्रशासन ने की अपील

हापुड़, 23 जून 2026। जनपद हापुड़ में पेट्रोल एवं डीजल की आपूर्ति व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने तथा भारत सरकार द्वारा जारी नवीन दिशा-निर्देशों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा आमजन से सहयोग की अपील की गई है। जिला पूर्ति अधिकारी हापुड़ द्वारा जारी सूचना के अनुसार, 16 जून 2026 को अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) की अध्यक्षता में जनपद के समस्त विक्रय अधिकारियों तथा विभिन्न तेल विपणन कंपनियों के रिटेल आउटलेट संचालकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी।
बैठक में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल), जियो-बीपी तथा नायरा एनर्जी के प्रतिनिधियों एवं पेट्रोल पंप संचालकों ने प्रतिभाग किया। बैठक का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देशों की जानकारी देना तथा उनके अनुपालन के लिए समन्वित कार्ययोजना तैयार करना था।
बैठक में भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या-424, दिनांक 11 जून 2026 का विशेष रूप से उल्लेख किया गया। यह अधिसूचना पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी की गई है, जिसमें परिवहन ईंधन के विपणन और पेट्रोल तथा डीजल की खुदरा बिक्री से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान निर्धारित किए गए हैं। इन प्रावधानों का उद्देश्य ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना, अनावश्यक भंडारण पर रोक लगाना तथा वितरण व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना है।
अधिसूचना के अनुसार संस्थागत, प्रत्यक्ष, औद्योगिक तथा व्यावसायिक श्रेणी के ग्राहक अब खुदरा बिक्री केंद्रों से पेट्रोल या डीजल की खरीद नहीं करेंगे और न ही मंगवा सकेंगे। ऐसे उपभोक्ताओं को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति केवल अपने अधिकृत उपभोक्ता पंपों के माध्यम से करनी होगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य खुदरा बिक्री केंद्रों पर सामान्य उपभोक्ताओं के लिए ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखना तथा व्यावसायिक स्तर पर होने वाली बड़ी मात्रा की खरीद को व्यवस्थित करना है।
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि कई बार बड़े संस्थागत अथवा औद्योगिक उपभोक्ताओं द्वारा खुदरा बिक्री केंद्रों से बड़ी मात्रा में ईंधन खरीदा जाता है, जिससे सामान्य उपभोक्ताओं को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। नई व्यवस्था के लागू होने से इस प्रकार की परिस्थितियों को नियंत्रित किया जा सकेगा तथा खुदरा बिक्री केंद्रों पर ईंधन की उपलब्धता संतुलित बनी रहेगी।
अधिसूचना के दूसरे महत्वपूर्ण प्रावधान के अनुसार खुदरा बिक्री केंद्रों पर डीजल की बिक्री केवल वाहनों के ईंधन टैंक अथवा पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) द्वारा अनुमोदित कंटेनरों में ही की जाएगी। इसके अतिरिक्त किसी भी ग्राहक अथवा वाहन को एक दिन में 200 लीटर से अधिक डीजल की बिक्री नहीं की जाएगी। यह सीमा ईंधन के अनावश्यक भंडारण और संभावित दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से निर्धारित की गई है।

बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि खुदरा बिक्री केंद्रों से खरीदे गए डीजल की पुनः बिक्री किसी भी स्थिति में अनुमन्य नहीं होगी। यदि कोई व्यक्ति अथवा संस्था इस नियम का उल्लंघन करती हुई पाई जाती है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ईंधन का उपयोग केवल निर्धारित एवं वैध उद्देश्यों के लिए ही किया जाए।
अपर जिलाधिकारी ने बैठक में उपस्थित सभी विक्रय अधिकारियों एवं पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिए कि वे नए दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। साथ ही उपभोक्ताओं को भी इन नियमों की जानकारी उपलब्ध कराई जाए ताकि किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो। उन्होंने कहा कि सभी रिटेल आउटलेट पर आवश्यक सूचनाएं प्रदर्शित की जाएं और कर्मचारियों को भी नियमों के संबंध में प्रशिक्षित किया जाए।
जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे ईंधन की खरीद के दौरान भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्ण पालन करें तथा अनावश्यक रूप से बड़ी मात्रा में पेट्रोल अथवा डीजल खरीदने का प्रयास न करें। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनपद में पेट्रोल एवं डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आम नागरिकों को किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
जिला पूर्ति अधिकारी ने विशेष रूप से कहा कि सोशल मीडिया अथवा अन्य माध्यमों से प्रसारित होने वाली अपुष्ट सूचनाओं पर विश्वास न करें। यदि किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करनी हो तो संबंधित विभाग अथवा अधिकृत स्रोतों से ही संपर्क करें। उन्होंने कहा कि नागरिकों के सहयोग से ही जनपद में ईंधन आपूर्ति व्यवस्था को सुचारु एवं व्यवस्थित बनाए रखा जा सकता है।
प्रशासन ने यह भी बताया कि इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य किसी प्रकार की रोक-टोक उत्पन्न करना नहीं, बल्कि ईंधन वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। इससे आवश्यक सेवाओं, परिवहन व्यवस्था तथा आम नागरिकों की जरूरतों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा सकेगा।
बैठक में मौजूद अधिकारियों और पेट्रोल पंप संचालकों ने प्रशासन को आश्वस्त किया कि वे सभी निर्देशों का पालन करेंगे तथा आम उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने देंगे। सभी संबंधित पक्षों ने ईंधन की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए आपसी समन्वय से कार्य करने पर सहमति व्यक्त की।
अंत में जिला पूर्ति अधिकारी, हापुड़ ने जनपद के समस्त नागरिकों से अनुरोध किया कि वे भारत के राजपत्र में उल्लिखित निर्देशों का पालन करने में प्रशासन का सहयोग करें। इससे किसी भी रिटेल आउटलेट पर अनावश्यक भीड़ अथवा पैनिक जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी और सभी उपभोक्ताओं को आवश्यकता के अनुसार ईंधन उपलब्ध कराया जा सकेगा। प्रशासन ने विश्वास व्यक्त किया कि नागरिकों के सहयोग से जनपद में पेट्रोल एवं डीजल की आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह सामान्य और व्यवस्थित बनी रहेगी।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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