Petrol vehicles : एनसीआर क्षेत्र में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर कार्रवाई की तैयारी ?

Petrol vehicles : एनसीआर क्षेत्र में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर कार्रवाई की तैयारी
Petrol vehicles : एनसीआर क्षेत्र में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर कार्रवाई की तैयारी

हापुड़।

भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जीवन अवधि पूर्ण कर चुके वाहनों यानी EOL (End of Life) वाहनों के नियमन और स्क्रैपिंग को लेकर निर्धारित नियमों के तहत अब उत्तर प्रदेश के एनसीआर क्षेत्र में पुराने वाहनों के खिलाफ प्रभावी प्रवर्तन की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसी क्रम में हापुड़ परिवहन विभाग ने निर्धारित आयु सीमा पूरी कर चुके वाहन स्वामियों को अपने वाहनों को अधिकृत Registered Vehicle Scrapping Facility (RVSF) के माध्यम से स्क्रैप कराने की सलाह देते हुए चेतावनी जारी की है।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), हापुड़ की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा Motor Vehicles (Registration and Functions of Vehicle Scrapping Facility) Rules, 2021 के अंतर्गत जीवन अवधि पूर्ण कर चुके वाहनों के नियमन एवं स्क्रैपिंग के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। इन प्रावधानों के अनुपालन में निर्धारित आयु सीमा पूर्ण कर चुके वाहनों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

पुराने वाहनों के खिलाफ प्रभावी प्रवर्तन के निर्देश

विज्ञप्ति के अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा राष्ट्रीय हरित अभिकरण (NGT) द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने वाहनों के संबंध में समय-समय पर आदेश पारित किए गए हैं। इसके अलावा वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की 24वीं बैठक दिनांक 13 मार्च 2026 के क्रम में जारी आदेशों के अनुपालन में उत्तर प्रदेश के एनसीआर क्षेत्र में निर्धारित आयु सीमा पूरी कर चुके EOL वाहनों के विरुद्ध प्रभावी प्रवर्तन किया जाना आवश्यक है।

इसके तहत ऐसे वाहनों की पहचान कर उनके खिलाफ जब्ती, अभिरक्षा तथा अधिकृत RVSF के माध्यम से स्क्रैपिंग की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। परिवहन विभाग की ओर से वाहन स्वामियों को पहले ही सचेत किया जा रहा है, ताकि वे अपने पुराने वाहनों के संबंध में समय रहते आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर सकें।

10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन दायरे में

जारी विज्ञप्ति में वाहन स्वामियों को विशेष रूप से सूचित किया गया है कि डीजल से चलने वाले 10 वर्ष की आयु पूरी कर चुके तथा पेट्रोल से चलने वाले 15 वर्ष की आयु पूरी कर चुके वाहनों के संबंध में निर्धारित नियमों का पालन किया जाए। इसके साथ ही बीएस-3 और उससे निम्न उत्सर्जन मानक वाले वाहनों के संबंध में भी विभाग द्वारा कार्रवाई की बात कही गई है।

वाहन स्वामियों से कहा गया है कि वे अपनी आयु सीमा पूर्ण कर चुके वाहनों को शीघ्र ही अधिकृत RVSF के माध्यम से नष्ट यानी स्क्रैप कराएं। स्क्रैपिंग की प्रक्रिया पूरी कराने के बाद संबंधित RVSF से COD (Certificate of Destruction) प्राप्त करना सुनिश्चित करने को कहा गया है।

परिवहन विभाग का कहना है कि वाहन स्वामी समय रहते अपने पुराने वाहन को अधिकृत सुविधा के माध्यम से स्क्रैप करा लेते हैं तो उन्हें आगे की प्रवर्तन कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा।

Petrol vehicles : एनसीआर क्षेत्र में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर कार्रवाई की तैयारी
Petrol vehicles : एनसीआर क्षेत्र में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर कार्रवाई की तैयारी

कार्रवाई नहीं की तो वाहन होगा जब्त

विभाग की ओर से जारी चेतावनी में कहा गया है कि यदि वाहन स्वामी निर्धारित आयु सीमा पूरी कर चुके वाहन को स्वयं अधिकृत RVSF के माध्यम से स्क्रैप नहीं कराते हैं तो उनके खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई की जाएगी।

ऐसे वाहनों का जब्तीकरण किया जा सकता है और इसके बाद वाहन को नष्ट यानी स्क्रैप किए जाने के लिए अधिकृत Registered Vehicle Scrapping Facility को हस्तगत कर दिया जाएगा।

विज्ञप्ति में स्पष्ट किया गया है कि इस स्थिति में वाहन के स्क्रैप किए जाने की पूरी जिम्मेदारी संबंधित वाहन स्वामी की होगी। इसलिए वाहन स्वामियों को सलाह दी गई है कि वे विभाग की चेतावनी को गंभीरता से लेते हुए अपने वाहन की आयु, ईंधन प्रकार और उत्सर्जन मानक की स्थिति की जांच करें तथा नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई पूरी करें।

अधिकृत RVSF से ही कराएं स्क्रैपिंग

परिवहन विभाग की ओर से वाहन स्वामियों को यह भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता बताई गई है कि पुराने वाहन को स्क्रैप कराने के लिए अधिकृत Registered Vehicle Scrapping Facility (RVSF) का ही उपयोग किया जाए।

RVSF के माध्यम से वाहन स्क्रैप कराने के बाद वाहन स्वामी को संबंधित प्रक्रिया के तहत COD यानी प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा। यह प्रमाण-पत्र वाहन के निस्तारण की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है।

विभाग का उद्देश्य निर्धारित आयु सीमा पूरी कर चुके वाहनों को नियमानुसार सड़क से हटाकर अधिकृत व्यवस्था के माध्यम से स्क्रैपिंग कराना है, ताकि पुराने वाहनों के संचालन से संबंधित नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके।

प्रदूषण और वायु गुणवत्ता को लेकर भी अहम कदम

एनसीआर क्षेत्र में पुराने वाहनों को लेकर कार्रवाई का एक प्रमुख संदर्भ वायु गुणवत्ता से जुड़े नियम और निर्देश भी हैं। पुराने वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार कार्रवाई की व्यवस्था की गई है।

हापुड़ एनसीआर क्षेत्र का हिस्सा होने के कारण यहां भी निर्धारित नियमों के अनुपालन को लेकर परिवहन विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। विभाग की ओर से जारी चेतावनी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है।

वाहन स्वामियों से अपील की गई है कि वे अंतिम समय का इंतजार न करें और अपने वाहन से संबंधित आवश्यक प्रक्रिया समय रहते पूरी कर लें। विभाग का कहना है कि नियमों के तहत निर्धारित आयु सीमा पूर्ण कर चुके वाहनों के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई की जाएगी।

वाहन स्वामियों से सहयोग की अपील

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), हापुड़ की ओर से जारी विज्ञप्ति के माध्यम से सभी संबंधित वाहन स्वामियों को सूचित एवं सचेत किया गया है कि वे अपने पुराने वाहनों की स्थिति की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करें।

विशेष रूप से 10 वर्ष की आयु पूरी कर चुके डीजल वाहनों और 15 वर्ष की आयु पूरी कर चुके पेट्रोल वाहनों के स्वामियों को नियमों के अनुसार अपने वाहन के संबंध में कार्रवाई करने की आवश्यकता है। बीएस-3 और उससे निम्न उत्सर्जन मानक वाले वाहनों पर भी विभागीय निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित नियमों का पालन नहीं करने पर वाहन जब्त किए जा सकते हैं और उन्हें अधिकृत RVSF को स्क्रैपिंग के लिए सौंपा जा सकता है।

ऐसे में वाहन स्वामियों के लिए जरूरी है कि वे अपने पुराने वाहनों को अधिकृत RVSF के माध्यम से स्क्रैप कराकर COD प्राप्त करें और भविष्य में होने वाली प्रवर्तन कार्रवाई से बचने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करें।

— सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), हापुड़

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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