Public health problem : तम्बाकू का हर वर्ग में बढ़ता हुआ उपयोग एक महत्वपूर्ण जन स्वास्थ्य समस्या बन गया ?

तम्बाकू का हर वर्ग में बढ़ता हुआ उपयोग एक महत्वपूर्ण जन स्वास्थ्य समस्या बन गया है= सीएमओ डॉ0 विजेंद्र सिंह
यदि तम्बाकू उत्पादों के पैकेज पर विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी का उल्लेख नहीं है तो ऐसे दुकानदारों पर 5000/- से 10000/- रु तक का लग सकता है जुर्माना
- आज दिनांक 31.05.2025 को “विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के सभागार में एक गोष्ठी, शपथ ग्रहण एवं हस्ताक्षर अभियान का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान तम्बाकू के सेवन व धूम्रपान से होने वाले कैंसर तथा अन्य कई गैर-संचारी बीमारियों तथा सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार, वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) अधिनियम-2003 (कोटपा-2003) की विभिन्न धाराओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा० विजेंद्र सिंह जी ने अवगत कराया कि तम्बाकू से होने वाली बीमारियों का खतरा भयावह है। तम्बाकू का हर वर्ग में बढ़ता हुआ उपयोग एक महत्वपूर्ण जन स्वास्थ्य समस्या बन गया है। भारत में प्रतिवर्ष करीब 10 लाख लोग तम्बाकू के उपयोग के कारण असमय मृत्यु का शिकार हो जाते है एवं 5500 नए युवा प्रतिदिन तम्बाकू का उपयोग प्रारम्भ करते है। आज के परिदृश्य में तम्बाकू एक ऐसी समस्या है जिस पर चौतरफा दृष्टिकोण के साथ कार्य करने से ही सकारात्मक नतीजे प्राप्त हो सकते हैं। धूम्रपान करने वाले व्यक्ति पर तम्बाकू का जितना गंभीर दुष्प्रभाव पड़ता है, उतना ही दुष्प्रभाव उसके आस-पास रहने वाले लोगों पर भी पड़ता है। जिसमें बुजुर्ग, बच्चे व महिलाएं शामिल हैं। तम्बाकू के उपयोग से कई घातक बीमारियाँ होती हैं जिसमें हृदय रोग, श्वसन रोग, मुख व आहारनाल का कैंसर प्रमुखता से हैं। जिसके लिए सभी सरकारी विभागों एवं गैर सरकारी संस्थानों को समाज में आवश्यक जागरूकता फैलाने एवं तम्बाकू प्रयोग के रोकथाम हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी।

- नोडल अधिकारी डा० मुकेश पहाड़ी जी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार, वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) अधिनियम – 2003 की विभिन्न धाराओं का क्रियान्वयन एवं अनुपालन कराया जा रहा है। जिसके अंतर्गत सार्वजनिक स्थलों में धूम्रपान करने वालों पर रु० 200/- तक का जुर्माना किया जा सकता है। तम्बाकू उत्पादों के प्रचार प्रसार एवं विज्ञापन करने वालों पर 1000/- रु० से 5000/- रु० तक का जुर्माना किया जा सकता है है। किसी भी शैक्षिक संस्थानों की परिधि से 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री करने वालों पर 200/- रु० तक का जुर्माना किया जा सकता है। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को तम्बाकू उत्पादों की बिक्री करना या किसी और के द्वारा उससे बिक्री करवाए जाने पर रु० 200/- तक जुर्माना किया जा सकता है। तम्बाकू उत्पादों को विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी के साथ ही बेचा जा सकता है, यदि तम्बाकू उत्पादों के पैकेज पर विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी का उल्लेख नहीं है तो ऐसे दुकानदारों पर 5000/-रु० से 10000/- रु तक का जुर्माना किया जा सकता है।
- राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के जिला सलाहकार डा० रामबीर सिंह ने बताया कि सन 1987 से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दुनिया भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य पर तम्बाकू के उपयोग के विनाशकारी प्रभावों (मृत्यु और बीमारी) के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए “विश्व तम्बाकू निषेध दिवस’ की भी शुरुआत की गयी, जो कि प्रतिवर्ष 31 मई को मनाया जाता है। जिला सलाहकार ने तम्बाकू उद्योग की शिकारी तकनीकों पर भी ध्यान आकर्षित कराया, जो समय के साथ अधिकतम लाभ कमाने के लिए युवाओं को लक्ष्य बनाते हैं। उपरोक्त कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले वर्ष जनपद के 140 विद्यालयों को तम्बाकू मुक्त घोषित किया गया। जिसके अंतर्गत येलो लाइन कैम्पेन चलाते हुए प्रत्येक विद्यालय के मुख्य द्वार के फर्श पर येलो पेंट से “तम्बाकू मुक्त विद्यालय” लिखाया गया, दीवार लेखन कराया गया तथा “धूम्रपान / तम्बाकू निषेध क्षेत्र” के साइनेज व पोस्टर्स भी लगवाये गये। उपरोक्त प्रक्रिया इस वर्ष भी अगले 140 विद्यालयों में दोहराई जायेगी।
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