This is how you will get benefit: सुप्रीम कोर्ट में लागू हुई SC-ST आरक्षण नीति, कर्मचारियों की सीधी भर्ती और प्रमोशन को लेकर बड़ा कदम; ऐसे मिलेगा फायदा

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार कर्मचारियों की सीधी भर्ती और प्रोन्नति में आरक्षण नीति लागू की है। 24 जून को जारी सर्कुलर के अनुसार अनुसूचित जाति के लिए 15% और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% आरक्षण होगा। यह आरक्षण रजिस्ट्रार वरिष्ठ निजी सहायकों सहायक पुस्तकालयाध्यक्षों कनिष्ठ न्यायालय सहायकों और चैंबर अटेंडेंट जैसे पदों पर उपलब्ध होगा। देश की सर्वोच्च अदालत में पहली बार कर्मचारियों की सीधी भर्ती और प्रोन्नति में आरक्षण नीति लागू हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में 24 जून को सर्कुलर जारी कर शीर्ष अदालत के सभी कर्मचारियों को सूचित किया है। कोर्ट ने आरक्षण नीति लागू करते हुए माडल रिजर्वेशन रोस्टर जारी किया है। सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी एसटी) को आरक्षण का लाभ देने के लिए 200 प्वाइंट की रोस्टर प्रणाली लागू की गई है। यह रोस्टर गत 23 जून को जारी किया गया। यह पहला मौका है जबकि सुप्रीम कोर्ट कर्मचारियों में आरक्षण नीति लागू हुई है। वैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति में किसी तरह का आरक्षण लागू नहीं होता है लेकिन फिर भी उनकी नियुक्ति में हर वर्ग और हर क्षेत्र के प्रतिनिधित्व का ध्यान रखा जाता है।
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