Proposed : अब तीन दिन में पूरी हो जाएगी जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया, रिफंड और रिटर्न प्रक्रियाओं में सुधार का प्रस्ताव रखा ?

Proposed : अब तीन दिन में पूरी हो जाएगी जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया, रिफंड और रिटर्न प्रक्रियाओं में सुधार का प्रस्ताव रखा

Proposed : अब तीन दिन में पूरी हो जाएगी जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया, रिफंड और रिटर्न प्रक्रियाओं में सुधार का प्रस्ताव रखा ?
Proposed : अब तीन दिन में पूरी हो जाएगी जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया, रिफंड और रिटर्न प्रक्रियाओं में सुधार का प्रस्ताव रखा ?

सरकार ने जीएसटी नियमों में बदलाव का फैसला लिया है। जहां पर जीएसटी के स्लैब में बदलाव किया जा रहा है, वहीं दूसरी कठिनाइयों को दूर किया जा रहा है। इसी कड़ी में पंजीकरण, रिफंड और रिटर्न प्रक्रियाओं में सुधारों का प्रस्ताव रखा है ताकि जीएसटी-पंजीकृत करदाताओं के लिए अनुपालन बोझ को कम किया जा सके।

राज्यमंत्रियों के एक पैनल के साथ साझा किए गए प्रस्ताव के अनुसार, केंद्र अधिकांश जीएसटी आवेदकों के लिए जीएसटी पंजीकरण देने में लगने वाले समय को घटाकर तीन दिन करने और निर्यातकों और इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) के लिए रिफंड जारली करने में तेजी लाने पर विचार कर रहा है। इन प्रस्तावों को जीएसटी परिषद की सितंबर में होने वाली बैठक में रखा जाएगा। नई व्यवस्था में आवेदन दाखिल होते ही लगभग 80 प्रतिशत रिफंड प्रोसेस किए जाएंगे।

सरकार ने जीएसटी काउंसिल को विशेष रूप से छोटे व्यवसायें और स्टार्टअप के लिए एक समयबद्ध पंजीकरण प्रक्रिया का लाने का भी प्रस्ताव दिया है। लगभग 95 प्रतिशत आवेदकों को “जोखिम मेट्रिक्स” के आधार पर पंजीकरण प्रदान किया जाएगा और यह “ग्रीन चैनल” जैसी व्यवस्था पर काम करेगा।पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के संबंध में, केंद्र और राज्य के वित्त मंत्रियों वाली जीएसटी परिषद ने दिसंबर 2024 में जीएसटी पंजीकरण के उद्देश्य से व्यवसायों को तीन श्रेणियों-नए/छोटे व्यवसाय, विश्वसनीय माने जाने वाले व्यवसाय और उभरते व्यवसाय में विभाजित करने को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी थी। इसने छोटे या नए व्यवसायों को तीन दिनों के भीतर जीएसटी पंजीकरण प्रदान करने के प्रस्ताव को भी सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी थी, यदि वे केवल सीमित इनपुट टैक्स क्रेडिट या कोई आइटीसी नहीं लेना चाहते हैं।

प्रस्ताव के अनुसार, ‘विश्वसनीय व्यवसायों में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां या ऐसे व्यवसाय शामिल हैं जो नकद में उच्च जीएसटी या उच्च आयकर का भुगतान करते हैं। इन्हें कम जोखिम वाला माना जाता है और बायोमीट्रिक-आधारित आधार प्रमाणीकरण और भौतिक सत्यापन के बिना सरलीकृत पंजीकरण प्रदान किया जा सकता है। ऐसे व्यवसाय असीमित आइटीसी पास करने के भी पात्र होंगे।

‘उभरते व्यवसायों’ की श्रेणी उन व्यवसायों के लिए होगी जो एक निर्दिष्ट सीमा से अधिक आइटीसी पास करना चाहते हैं, लेकिन ‘विश्वसनीय माने जाने वाले व्यवसाय’ श्रेणी में नहीं आते हैं। विधि समिति के प्रस्ताव के अनुसार, ऐसे व्यवसायों को आवेदन शुल्क, सुरक्षा जमा और भौतिक सत्यापन सहित अधिक कठोर पंजीकरण प्रक्रिया का सामना करना पड़ सकता है।

विधि समिति ने उन ‘नए/छोटे व्यवसायों’ के लिए एक सरलीकृत पंजीकरण का प्रस्ताव रखा है जो आइटीसी पास नहीं करना चाहते हैं या सीमित आइटीसी पास करना चाहते हैं। ऐसे व्यवसायों के लिए, बायोमीट्रिक-आधारित आधार प्रमाणीकरण और भौतिक सत्यापन के बिना तीन कार्य दिवसों के भीतर पंजीकरण प्रदान किया जा सकता है।

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News Editor- (Jyoti Parjapati)

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