Emphasis on disposal : 14 मार्च 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक संपन्न, बैंक मामलों के त्वरित निस्तारण पर जोर ?

Emphasis on disposal : 14 मार्च 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक संपन्न, बैंक मामलों के त्वरित निस्तारण पर जोर

Emphasis on disposal : 14 मार्च 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक संपन्न, बैंक मामलों के त्वरित निस्तारण पर जोर
Emphasis on disposal : 14 मार्च 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक संपन्न, बैंक मामलों के त्वरित निस्तारण पर जोर

हापुड़ जनपद में आगामी 14 मार्च 2026 (शनिवार) को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक जनपद न्यायालय परिसर में माननीय अजय कुमार सिंह प्रथम (अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जनपद न्यायाधीश, हापुड़) की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य बैंक से संबंधित लंबित मामलों का प्री-लिटिगेशन स्तर पर अधिकतम निस्तारण सुनिश्चित करना तथा आम जनता को सुलभ, त्वरित और किफायती न्याय उपलब्ध कराना रहा।

बैठक का संचालन श्री हनी गोयल (अपर जिला जज/नोडल अधिकारी) एवं श्री सौरभ कुमार वर्मा (सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण) द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस अवसर पर न्यायिक अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों, बैंक प्रतिनिधियों तथा संबंधित विभागों के पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। सभी अधिकारियों को राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए आपसी समन्वय और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

अध्यक्षता करते हुए माननीय अजय कुमार सिंह प्रथम ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत न्याय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जिसके माध्यम से लंबित मामलों का त्वरित और सौहार्दपूर्ण समाधान संभव हो पाता है। उन्होंने विशेष रूप से बैंक ऋण वसूली, किस्तों के बकाया भुगतान, चेक बाउंस और अन्य वित्तीय विवादों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि यदि मामलों को प्री-लिटिगेशन स्तर पर ही सुलझा लिया जाए तो न केवल न्यायालयों पर लंबित मामलों का बोझ कम होगा, बल्कि आम नागरिकों को भी समय और धन की बचत होगी।

श्री हनी गोयल, अपर जिला जज एवं नोडल अधिकारी ने उपस्थित प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया कि बैंक से संबंधित अधिक से अधिक मामलों को चिन्हित कर लोक अदालत के लिए तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी बैंक शाखाएं अपने-अपने लंबित मामलों की सूची तैयार करें और संबंधित पक्षकारों को पूर्व सूचना देकर सुलह के लिए प्रेरित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि लोक अदालत का उद्देश्य किसी पक्ष पर दबाव डालना नहीं, बल्कि आपसी सहमति और समझौते के आधार पर समाधान कराना है।

श्री सौरभ कुमार वर्मा, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने लोक अदालत की प्रक्रिया की जानकारी देते हुए बताया कि यह एक वैकल्पिक विवाद निस्तारण प्रणाली है, जिसमें समझौते के आधार पर निर्णय पारित किया जाता है और उसका विधिक प्रभाव सिविल न्यायालय के निर्णय के समान होता है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में निस्तारित मामलों में कोर्ट फीस वापस कर दी जाती है तथा अपील का प्रावधान नहीं होता, जिससे विवाद का अंतिम समाधान सुनिश्चित हो जाता है।

बैठक में लीड बैंक मैनेजर शीशपाल सिंह सहित विभिन्न राष्ट्रीयकृत एवं निजी बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। उन्होंने लोक अदालत में सक्रिय सहयोग का आश्वासन दिया और कहा कि बैंक स्तर पर लंबित ऋण वसूली, एनपीए खातों और अन्य विवादित मामलों को चिन्हित कर संबंधित पक्षकारों से संपर्क स्थापित किया जाएगा। बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे ग्राहकों को समझौते के माध्यम से बकाया राशि निपटाने के लिए प्रोत्साहित करें और व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत करें।

Emphasis on disposal : 14 मार्च 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक संपन्न, बैंक मामलों के त्वरित निस्तारण पर जोर
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बैठक के दौरान यह भी निर्णय लिया गया कि जनपद में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठा सकें। इसके लिए बैंकों, प्रशासन और विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से नोटिस, सूचना पत्र, जनसंपर्क अभियान और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आम नागरिकों को यह बताया जाएगा कि लोक अदालत के माध्यम से उनके विवाद कम समय में और कम खर्च में सुलझाए जा सकते हैं।

अधिकारियों ने यह भी चर्चा की कि जिन मामलों में समझौते की संभावना अधिक है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर सूचीबद्ध किया जाए। विशेष रूप से बैंक रिकवरी मामलों में आपसी सुलह और किस्तों के पुनर्निर्धारण जैसे विकल्पों पर विचार किया जाएगा, ताकि उधारकर्ताओं को राहत मिल सके और बैंक की वसूली भी सुनिश्चित हो सके।

बैठक के अंत में जनपदवासियों से अपील की गई कि वे अपने लंबित शमनीय (Compounded) विवादों एवं बैंक से संबंधित मामलों के निस्तारण हेतु 14 मार्च 2026 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अवश्य उपस्थित हों। यह एक सुनहरा अवसर है, जिसके माध्यम से वे अपने मामलों का शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान प्राप्त कर सकते हैं।

कुल मिलाकर, समीक्षा बैठक में राष्ट्रीय लोक अदालत को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाने की रूपरेखा तैयार की गई। न्यायपालिका, प्रशासन और बैंकिंग संस्थाओं के संयुक्त प्रयास से यह अपेक्षा की जा रही है कि 14 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत जनपद हापुड़ में अधिकाधिक मामलों के निस्तारण के साथ न्याय सुलभता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगी।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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