Instructions for Action : दिल्ली उच्च न्यायालय का बड़ा आदेश: अनधिकृत वीडियो हटाने और कार्रवाई के निर्देश ?

Instructions for Action : दिल्ली उच्च न्यायालय का बड़ा आदेश: अनधिकृत वीडियो हटाने और कार्रवाई के निर्देश

Instructions for Action : दिल्ली उच्च न्यायालय का बड़ा आदेश: अनधिकृत वीडियो हटाने और कार्रवाई के निर्देश
Instructions for Action : दिल्ली उच्च न्यायालय का बड़ा आदेश: अनधिकृत वीडियो हटाने और कार्रवाई के निर्देश

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण और सख्त आदेश जारी करते हुए

अदालत की कार्यवाही की अनधिकृत वीडियो रिकॉर्डिंग और उसके प्रसारण पर गंभीर रुख अपनाया है। यह मामला 13 अप्रैल को आबकारी नीति से जुड़े एक प्रकरण की सुनवाई के दौरान सामने आया, जब अदालत में प्रस्तुत की गई दलीलों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इस वीडियो में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दलीलों से संबंधित दृश्य शामिल बताए गए, जो बिना अनुमति के रिकॉर्ड और प्रसारित किए गए थे।

यह सुनवाई न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में हुई थी, जिसमें मामले की सुनवाई के दौरान अदालत की कार्यवाही के कुछ अंशों की अनधिकृत रिकॉर्डिंग सामने आई। जैसे ही यह मामला प्रकाश में आया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो तेजी से फैल गया, जिससे न्यायिक गोपनीयता और अदालत की गरिमा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए।

इस स्थिति को देखते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश जारी किए कि इस प्रकार के सभी वीडियो, जो अदालत की अनुमति के बिना रिकॉर्ड किए गए और सोशल मीडिया पर प्रसारित किए गए हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। अदालत ने विशेष रूप से दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वह एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब सहित सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से ऐसे वीडियो को तुरंत हटवाना सुनिश्चित करे।

इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि केवल वीडियो हटाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इस प्रकार की अनधिकृत रिकॉर्डिंग और उसे प्रसारित करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भी विधि अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। अदालत ने यह रुख अपनाते हुए यह संदेश दिया कि न्यायिक प्रक्रिया की गोपनीयता और गरिमा से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं होगा।

Instructions for Action : दिल्ली उच्च न्यायालय का बड़ा आदेश: अनधिकृत वीडियो हटाने और कार्रवाई के निर्देश
Instructions for Action : दिल्ली उच्च न्यायालय का बड़ा आदेश: अनधिकृत वीडियो हटाने और कार्रवाई के निर्देश

अदालत ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि

न्यायालय की कार्यवाही की बिना अनुमति रिकॉर्डिंग और उसका सार्वजनिक प्रसारण पूरी तरह से प्रतिबंधित है। यह न केवल अदालत की गरिमा को प्रभावित करता है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर भी प्रश्नचिह्न लगाता है।

न्यायालय ने कहा कि यदि अदालतों की कार्यवाही को इस प्रकार अनियंत्रित रूप से रिकॉर्ड और साझा किया जाएगा तो इससे न केवल न्याय प्रक्रिया प्रभावित होगी, बल्कि गवाहों, वकीलों और संबंधित पक्षों की सुरक्षा एवं गोपनीयता पर भी असर पड़ेगा। इसलिए इस तरह की गतिविधियों पर सख्त रोक लगाना आवश्यक है।

इस मामले में यह भी उल्लेख किया गया कि अदालत ने फिलहाल अरविंद केजरीवाल की रिक्यूजल अर्जी पर अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है। यानी इस विषय पर अंतिम निर्णय अभी बाद में सुनाया जाएगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि मामला अभी न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह आदेश डिजिटल युग में न्यायिक कार्यवाही की सुरक्षा और गोपनीयता को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम है। आज के समय में जब सोशल मीडिया पर सूचनाएं तेजी से फैलती हैं, ऐसे में अदालतों की कार्यवाही की अनधिकृत रिकॉर्डिंग एक गंभीर चुनौती बन चुकी है।

इस आदेश के बाद उम्मीद की जा रही है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस प्रकार की सामग्री पर और अधिक सख्त निगरानी रखी जाएगी तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

कुल मिलाकर दिल्ली उच्च न्यायालय का यह निर्णय न्यायिक प्रणाली की गरिमा बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे यह संदेश भी गया है कि अदालत की कार्यवाही की गोपनीयता का उल्लंघन किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा और कानून का पालन हर हाल में सुनिश्चित किया जाएगा।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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