The corporation confiscated : बिना लाइसेंस पाले जा रहे पांच पालतू कुत्ते निगम ने किये जब्त ?

The corporation confiscated : बिना लाइसेंस पाले जा रहे पांच पालतू कुत्ते निगम ने किये जब्त ?

The corporation confiscated : बिना लाइसेंस पाले जा रहे पांच पालतू कुत्ते निगम ने किये जब्त ?
The corporation confiscated : बिना लाइसेंस पाले जा रहे पांच पालतू कुत्ते निगम ने किये जब्त ?

बिना लाइसेंस पाले जा रहे पांच पालतू कुत्ते निगम ने किये जब्त

-एक श्वान द्वारा गंदगी फैलाने पर श्वान मालिक पर लगाया जुर्माना

-दो पशु डेरियो से गंदगी फैलाने पर वसूला दस हजार का जुर्माना

  • सहारनपुर। नगर निगम ने बिना लाइसेंस के पाले जा रहे पांच पालतू कुत्ते (श्वान) को आज जब्त कर लिया और एक श्वान द्वारा गंदगी फैलाये जाने पर उसके स्वामी पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा निगम अधिकारियों ने जनता रोड व बेहट रोड की दो पशु डेरियो से गंदगी फैलाने पर दस हजार रुपये का जुर्माना वसूल किया।
    शहर के प्रद्युमन नगर स्थित एक घर में नगर निगम से लाइसेंस बनवाये बिना विदेशी ब्रीड के पांच श्वान अवैध रुप से पाले जा रहे थे। इसकी शिकायत आईजीआरएस पर की गयी थी। नगरायुक्त के निर्देश पर श्वान पालक को जुर्माना जमा करने और अपने घर से तीन श्वान हटाने के निर्देश दिए गए। चूंकि दो सौ गज के आवास में केवल दो श्वान पालने की ही अनुमति है। श्वान पालक द्वारा जुर्माना न देने पर उक्त पांचों श्वान को नगर निगम द्वारा जब्त कर लिया गया। उल्लेखनीय है कि नगर निगम द्वारा श्वान पालकों से लगातार अपील की जा रही थी कि लोग अपने पालतू श्वान का रजिस्ट्रेशन नगर निगम में अवश्य करा ले। इसके अलावा जनसुनवाई में आयी एक शिकायत पर कार्रवाई करते हकीकत नगर में गंदगी फैलाने वाले एक श्वान पालक पर भी एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
    निगम के पशु चिकित्सा कल्याण अधिकारी डॉ.संदीप मिश्रा ने बताया कि नगर निगम बगैर लाइसेंस के श्वान पालने वालों के विरुद्ध अभियान चलायेगा और कार्रवाई करेगा। उन्होंने बताया कि विदेशी ब्रीड के श्वान का रजिस्ट्रेशन पांच सौ रुपये प्रतिवर्ष है। उन्होंने बताया कि बगैर लाइसेंस के श्वान पालने वालों पर पांच हजार रुपये प्रति श्वान जुर्माना तथा अवैध डॉग ब्रीडिंग सैंटर पर 20 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है। उन्होने बताया कि नगर निगम में श्वान के लाइसेंस बनवाने के लिए पांच सौ रुपये लाइसेंस फीस, श्वान मालिक का आधार कार्ड तथा श्वान का एंटी रेबीज़ वैक्सिनेशन सर्टिफिकेट नगर निगम सहारनपुर के पशु कल्याण विभाग में जमा करना होगा।
    उधर आज जनता रोड व बेहट रोड स्थित दो पशु डेयरियों द्वारा गोबर से गन्दगी फैलाने पर दस हजार रुपये जुर्माना वसूला गया। निगम अधिकारियों ने डेयरी संचालकों को कड़ाई के साथ निर्देश दिए कि नाले-नालियों व खुले में गोबर न डालें अन्यथा भारी जुर्माना वसूलने के साथ साथ पशु भी जब्त किये जायेंगे और एफआईआर दर्ज कराकर कार्रवाई की जायेगी।

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