Turning points : राम मंदिर दान चोरी मामले में जांच तेज, आरोपियों के खुलासों से SIT की पड़ताल नए मोड़ पर पहुंची ?

Turning points : राम मंदिर दान चोरी मामले में जांच तेज, आरोपियों के खुलासों से SIT की पड़ताल नए मोड़ पर पहुंची

Turning points : राम मंदिर दान चोरी मामले में जांच तेज, आरोपियों के खुलासों से SIT की पड़ताल नए मोड़ पर पहुंची
Turning points : राम मंदिर दान चोरी मामले में जांच तेज, आरोपियों के खुलासों से SIT की पड़ताल नए मोड़ पर पहुंची

अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान राशि की कथित चोरी के मामले की जांच लगातार तेज होती जा रही है। इस बहुचर्चित प्रकरण में गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) गिरफ्तार आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है। पुलिस सूत्रों और मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अदालत से अनुमति मिलने के बाद SIT ने गिरफ्तार आरोपी अविनाश शुक्ला से करीब दो घंटे तक विस्तृत पूछताछ की। पूछताछ के दौरान आरोपी ने कथित तौर पर दान राशि की चोरी से जुड़े कई अहम खुलासे किए, जिनके आधार पर जांच एजेंसियां पूरे मामले की परतें खोलने में जुटी हैं। हालांकि पुलिस की ओर से इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है और जांच अभी जारी है।

सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान अविनाश शुक्ला ने दावा किया कि मंदिर में दान राशि की गिनती के दौरान सुनियोजित तरीके से नकदी निकाली जाती थी। आरोप है कि चोरी को अंजाम देने के लिए टीम के सदस्य आपस में समन्वय बनाकर काम करते थे ताकि किसी को शक न हो। आरोपी के कथित बयान के अनुसार, एक व्यक्ति गिनती के दौरान नकदी अलग कर लेता था, जबकि अन्य लोग उसे इस तरह घेर लेते थे कि सीसीटीवी कैमरों में उसकी गतिविधियां स्पष्ट रूप से दिखाई न दें। जांच एजेंसियां अब इस दावे की पुष्टि सीसीटीवी फुटेज, दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर कर रही हैं।

जांच से जुड़े सूत्रों का कहना है कि आरोपी ने यह भी बताया कि कथित रूप से निकाली गई नकदी को तुरंत मंदिर परिसर से बाहर नहीं ले जाया जाता था। इसके बजाय पहले उसे कुछ समय के लिए वॉशरूम में छिपाकर रखा जाता था। बाद में जब उचित अवसर मिलता, तब उस नकदी को मंदिर परिसर से बाहर ले जाया जाता था। जांच एजेंसियां इस कथित तरीके की सत्यता की जांच कर रही हैं और संबंधित स्थानों का भी परीक्षण किया जा रहा है।

पूछताछ में यह दावा भी सामने आया कि आरोपियों को मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की लोकेशन और उनकी कवरेज की पूरी जानकारी थी। इसी जानकारी का कथित रूप से फायदा उठाकर वे कैमरों की सीधी निगरानी से बचते थे। SIT अब तकनीकी विशेषज्ञों की मदद से यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि कैमरों की रिकॉर्डिंग में किसी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि दर्ज हुई थी या नहीं। डिजिटल साक्ष्यों का भी गहन विश्लेषण किया जा रहा है।

सूत्रों के अनुसार, अविनाश शुक्ला ने पूछताछ में अनिल मिश्रा का नाम भी लिया और दावा किया कि दान राशि की गिनती की प्रक्रिया में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। आरोपी ने यह भी आरोप लगाया कि ट्रस्ट के कुछ अधिकारियों से निकट संबंध होने के कारण संबंधित लोगों की गहन जांच नहीं होती थी। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और जांच एजेंसियां सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच कर रही हैं।

उल्लेखनीय है कि अनिल मिश्रा और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने हाल ही में अपने-अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। इस घटनाक्रम के बाद मामले ने और अधिक ध्यान आकर्षित किया। SIT दोनों से पहले ही पूछताछ कर चुकी है। हालांकि अब तक किसी भी जांच एजेंसी ने यह आधिकारिक रूप से नहीं कहा है कि दोनों में से किसी की इस कथित चोरी में भूमिका साबित हुई है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा।

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पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी तरह साक्ष्यों के आधार पर आगे बढ़ाई जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों के बयानों को अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता। उनके दावों का मिलान सीसीटीवी फुटेज, बैंक रिकॉर्ड, नकदी गिनती से जुड़े दस्तावेज, ड्यूटी रजिस्टर, मोबाइल फोन की जानकारी तथा अन्य तकनीकी और भौतिक साक्ष्यों से किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

SIT इस बात की भी जांच कर रही है कि कथित चोरी कितने समय से चल रही थी और इसमें कितने लोग शामिल हो सकते हैं। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो यह भी पता लगाया जाएगा कि कुल कितनी दान राशि का गबन हुआ और उससे जुड़े आर्थिक लेन-देन का स्वरूप क्या था। वित्तीय दस्तावेजों की जांच के साथ-साथ संबंधित कर्मचारियों और अन्य व्यक्तियों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं।

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जांच एजेंसियां हर पहलू पर सावधानी बरत रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी व्यक्ति को केवल आरोपों के आधार पर दोषी नहीं माना जा सकता। सभी संबंधित पक्षों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा और न्यायिक प्रक्रिया का पूरी तरह पालन किया जाएगा।

कानूनी विशेषज्ञों का भी मानना है कि किसी आरोपी द्वारा पूछताछ के दौरान किए गए दावों की पुष्टि स्वतंत्र साक्ष्यों से होना आवश्यक है। भारतीय न्याय व्यवस्था में केवल कथित स्वीकारोक्ति के आधार पर किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसलिए जांच एजेंसियां प्रत्येक दावे का अलग-अलग सत्यापन कर रही हैं।

फिलहाल इस पूरे मामले पर देशभर की नजर बनी हुई है। श्रद्धालु भी यह जानना चाहते हैं कि दान राशि की सुरक्षा व्यवस्था कितनी प्रभावी थी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। प्रशासन और जांच एजेंसियों का कहना है कि मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और वैज्ञानिक तरीके से जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही आधिकारिक रूप से यह स्पष्ट हो सकेगा कि कथित चोरी कैसे हुई, इसमें कौन-कौन शामिल था और किसकी क्या जिम्मेदारी बनती है। तब तक सभी आरोप जांच के अधीन हैं और अंतिम निष्कर्ष अदालत तथा जांच एजेंसियों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सामने आएगा।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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