Prepaid to Postpaid : यूपीपीसीएल स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को मिला विकल्प, प्रीपेड से पोस्टपेड में बदलाव संभव ?

Prepaid to Postpaid : यूपीपीसीएल स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को मिला विकल्प, प्रीपेड से पोस्टपेड में बदलाव संभव

Prepaid to Postpaid : यूपीपीसीएल स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को मिला विकल्प, प्रीपेड से पोस्टपेड में बदलाव संभव
Prepaid to Postpaid : यूपीपीसीएल स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को मिला विकल्प, प्रीपेड से पोस्टपेड में बदलाव संभव

उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) के उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण राहत और विकल्प से जुड़ी जानकारी सामने आई है। जिन उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं, उनके पास अब इसे पोस्टपेड मोड में बदलवाने का विकल्प भी मौजूद है। यह व्यवस्था उपभोक्ताओं को अधिक लचीलापन और सुविधा देने के उद्देश्य से बताई जा रही है।

नए प्रावधान के अनुसार, यदि कोई उपभोक्ता अपने प्रीपेड स्मार्ट मीटर को पोस्टपेड प्रणाली में बदलना चाहता है, तो उसे अपने क्षेत्र के संबंधित एसडीओ (Sub Divisional Officer) या एक्सईएन (Executive Engineer) कार्यालय में लिखित आवेदन देना होगा। आवेदन में उपभोक्ता को अपना नाम, कंज्यूमर नंबर, पूरा पता और स्पष्ट रूप से प्रीपेड मीटर को पोस्टपेड में बदलने का अनुरोध दर्ज करना होगा।

इसके साथ ही आवेदन के साथ संबंधित दस्तावेज भी संलग्न करने की सलाह दी गई है। विशेष रूप से, इसमें केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण अधिसूचना (1 अप्रैल 2026) का हवाला देना या उसकी फोटोकॉपी लगाना आवश्यक बताया गया है, ताकि प्रक्रिया को स्पष्ट कानूनी आधार मिल सके।

प्रक्रिया के तहत उपभोक्ता को लगभग 2,000 रुपये का सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा करना होगा। यह राशि विभागीय नियमों के अनुसार सुरक्षा जमा के रूप में ली जाती है, जो भविष्य में बिलिंग और कनेक्शन से संबंधित प्रक्रियाओं में उपयोग होती है।

आवेदन जमा करते समय उपभोक्ता को इसकी रसीद लेना अनिवार्य बताया गया है। यह रसीद भविष्य में किसी भी प्रकार की शिकायत या विवाद की स्थिति में प्रमाण के रूप में काम आएगी। कई मामलों में देखा गया है कि रसीद न लेने पर प्रक्रिया में देरी या भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

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यदि विभाग द्वारा आवेदन पर समय पर कार्रवाई नहीं की जाती है, तो उपभोक्ता के पास आगे शिकायत दर्ज कराने का भी विकल्प मौजूद है। ऐसे मामलों में उपभोक्ता उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (UPERC) या कंज्यूमर फोरम का सहारा ले सकते हैं। यह संस्थाएं बिजली उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा और विवाद समाधान के लिए अधिकृत हैं।

इस विषय को लेकर राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने भी सक्रियता दिखाई है। परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने इस मुद्दे पर यूपीईआरसी में याचिका दायर की है। उनका कहना है कि उपभोक्ताओं को विकल्प मिलना चाहिए ताकि वे अपनी सुविधा और आर्थिक स्थिति के अनुसार प्रीपेड या पोस्टपेड व्यवस्था चुन सकें।

स्मार्ट प्रीपेड मीटर व्यवस्था को सरकार बिजली प्रणाली को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से लागू कर रही है। इसमें उपभोक्ता को पहले रिचार्ज करना होता है और उसके बाद बिजली का उपयोग किया जाता है। वहीं पोस्टपेड प्रणाली में उपयोग के बाद बिलिंग की जाती है।

हालांकि कई उपभोक्ता प्रीपेड प्रणाली को लेकर असुविधा भी व्यक्त कर रहे हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहां तकनीकी या नेटवर्क संबंधी समस्याएं आती हैं। ऐसे में पोस्टपेड में बदलाव का विकल्प उन्हें राहत प्रदान कर सकता है।

ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि यह विकल्प उपभोक्ता अधिकारों की दिशा में एक संतुलित कदम है, क्योंकि इससे उपभोक्ता अपनी सुविधा के अनुसार प्रणाली चुन सकते हैं। साथ ही यह व्यवस्था दोनों मॉडल्स के बीच संतुलन बनाने में भी मदद कर सकती है।

UPPCL की ओर से इस व्यवस्था को लेकर कहा गया है कि उपभोक्ताओं की शिकायतों और सुझावों पर विचार किया जा रहा है, ताकि प्रणाली को और अधिक सरल और उपयोगकर्ता अनुकूल बनाया जा सके।

अंततः यह कहा जा सकता है कि प्रीपेड और पोस्टपेड मीटर के बीच चयन का यह विकल्प उपभोक्ताओं को अधिक स्वतंत्रता देता है। साथ ही, नियामक संस्थाओं और उपभोक्ता मंचों की भूमिका यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण होगी कि किसी भी उपभोक्ता के अधिकारों का हनन न हो और प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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